फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Convict under the Excise Act sentenced to imprisonment until the rising of the court

Pithoragarh News: आबकारी अधिनियम के दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा

Fri, 31 Jul 2026 10:53 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Fri, 31 Jul 2026 10:53 PM IST
विज्ञापन
Convict under the Excise Act sentenced to imprisonment until the rising of the court
चंपावत। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निहारिका मित्तल की अदालत ने आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 30 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

मामले के अनुसार 10 मई 2026 को पाटी थाना पुलिस ने छिलकाछीना तिराहे के पास चेकिंग के दौरान रबीश राम के कब्जे से 55 पाउच देशी मसालेदार शराब बरामद की थी। पुलिस ने उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60(1) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था।
विज्ञापन

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों, गवाहों के बयानों और प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने रबीश राम को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed