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मारपीट के आरोपी को एक साल की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला, पिथौरागढ़
Updated Sat, 11 Jun 2016 10:44 PM IST
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सजा सुनाई
- फोटो : अमर उजाला
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा तिवारी की अदालत ने दो अगस्त 2015 की शाम यहां एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास और छह हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी धर्मू उर्फ धर्मेंद्र लाल वर्मा पर आरोप है कि उसने तनुज सती नामक व्यक्ति के साथ बिना कारण मारपीट कर दी।
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अभियोजन अधिकारी सुनीता भट्ट और नामिका अधिवक्ता हरीश चंद्र पुनेठा ने बताया कि धर्मू को धारा 323 में चार माह का साधारण कारावास, तीन हजार रुपये जुर्माना और धारा 504 में एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माने की राशि में से चार हजार रुपये पीड़ित तनुज सती को दी जाएगी।
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एक अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा तिवारी ने धर्मशाला लाइन निवासी प्रमोद कुमार पर धारा 504 में 1500 रुपये, धारा 506 में 2500 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का साधारण कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि प्रमोद कुमार राड़ीखूटी गांव में खनन कार्य के लिए अवैध रूप से सड़क का निर्माण कर रहा था। ग्रामीणों ने जब इसका विरोध किया तो उसने ग्रामीणों को गालीगलौज की और मारने की धमकी दी। इस संबंध में गोगना के पटवारी ने न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत किया था।
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