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Pithoragarh News: धारदार हथियार से हमले का आरोपी दोषमुक्त
Sat, 07 Jun 2025 10:56 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
Updated Sat, 07 Jun 2025 10:56 PM IST
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पिथौरागढ़। न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज (सीनियर डिविजन) आरती सरोहा की अदालत ने धारदार हथियार से हमला करने के आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। मामले के अनुसार तीन अप्रैल 2024 को पपदेव निवासी प्रेम लाल वर्मा ने कोतवाली पिथौरागढ़ में तहरीर दी।
कहा कि उनके पड़ोसी मदन लाल वर्मा ने उसके परिवार को गालीगलौज कर धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। घटना में उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया।
तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था। शुक्रवार को फैसला आया। न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज (सीनियर डिविजन) आरती सरोहा ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद मदन लाल वर्मा को दोषमुक्त करार दिया। संवाद
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कहा कि उनके पड़ोसी मदन लाल वर्मा ने उसके परिवार को गालीगलौज कर धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। घटना में उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया।
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तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था। शुक्रवार को फैसला आया। न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज (सीनियर डिविजन) आरती सरोहा ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद मदन लाल वर्मा को दोषमुक्त करार दिया। संवाद
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