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चोरी के प्रयास के मामले में आरोपी को छह माह का कारावास

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 24 Apr 2019 11:11 PM IST
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चोरी के प्रयास के मामले में आरोपी को छह माह का कारावास
पिथौरागढ़। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चोरी के प्रयास के मामले में आरोपी को छह माह के कारावास के साथ ही एक हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
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अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 14 जुलाई 2018 को ऐंचोली निवासी दीपक चंद्र जोशी के आवास में चोरी करने के इरादे से घुसे बलुवाकोट निवासी जगदीश सिंह बोरा को दीपक चंद्र जोशी और अन्य लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। इस मामले में पुलिस ने विवेचना कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में वाद चला। राज्य की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी सुनीता भट्ट ने पैरवी की। उन्होंने दीपक चंद्र जोशी ओर अन्य प्रत्यक्षदर्शी गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। मामले के परीक्षण के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधीर तोमर ने अभियुक्त जगदीश सिंह बोरा को आईपीसी की धारा 448 का दोषी पाते हुए छह माह के साधारण कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को सात दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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चेक बाउंस के मामले में एक वर्ष की जेल
पिथौरागढ़। चेक बाउंस होने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर चार लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। जिला न्यायालय के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय के विण निवासी अशोक सिंह महर से शिवालया टकाना निवासी कमला कोहली ने भवन निर्माण के लिए 3.60 लाख रुपये बतौर कर्ज लिए थे। धनराशि की अदायगी के लिए अभियुक्त ने ग्रामीण बैंक की पिथौरागढ़ शाखा का चेक परिवादी को दिया था। खाते में रकम न होने के कारण बैंक में चेक बाउंस हो गया। परिवादी ने न्यायालय में वाद दायर किया। परिवादी ने स्वयं और अन्य गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधीर तोमर ने कमला कोहली को धारा 138 एनआई एक्ट का दोषी पाते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास और चार लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की धनराशि में से 3.90 लाख की धनराशि परिवादी अशोक सिंह महर को देने के आदेश पारित किए हैं।
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