{"_id":"5b5ca05c4f1c1b46748b7803","slug":"161532797020-pithoragarh-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को 2.10 लाख क्षतिपूर्ति के आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को 2.10 लाख क्षतिपूर्ति के आदेश
Updated Sat, 28 Jul 2018 10:27 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पिथौरागढ़। जिला फोरम उपभोक्ता संरक्षण ने बीमा कंपनी ओरियंटल इंश्योरेंस को 2.10 लाख रुपये क्षतिपूर्ति करने के आदेश दिए हैं।
परिवादी अब्दुल रशीद निवासी लिंठ्यूड़ा ने फोरम के समक्ष ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध वाहन (यूके 05टीए-0394) मारुति आल्टो कार की बीमित धनराशि चार लाख और अतिरिक्त हानि पहुंचाने के एवज में 49 हजार मय ब्याज के दिलाने के लिए फोरम के समक्ष वाद प्रस्तुत किया था। कहा था कि 27 फरवरी 2011 की रात उसकी कार जल गई थी। उन्होंने वाहन के स्टीमेट और पुलिस कार्यवाही के प्रपत्र कंपनी को दिए थे।
बीमा कंपनी ने उसे निरस्त कर परिवादी को दी जाने वाली सेवाओं में कमी की है। फोरम ने बीमा कंपनी को परिवादी अब्दुल रशीद को वाहन में आग लगने से हुई क्षति के लिए दो लाख और वाद व्यय में हुई हानि के लिए दस हजार रुपये की क्षतिपूर्ति दो माह में देने के आदेश दिए हैं। फोरम के अध्यक्ष जिला जज राजेंद्र जोशी और सदस्य चंचल बिष्ट ने आदेश में कहा है कि परिवादी छह जुलाई 2012 से भुगतान की वास्तविक तिथि तक छह प्रतिशत साधारण वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।
विज्ञापन
परिवादी अब्दुल रशीद निवासी लिंठ्यूड़ा ने फोरम के समक्ष ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध वाहन (यूके 05टीए-0394) मारुति आल्टो कार की बीमित धनराशि चार लाख और अतिरिक्त हानि पहुंचाने के एवज में 49 हजार मय ब्याज के दिलाने के लिए फोरम के समक्ष वाद प्रस्तुत किया था। कहा था कि 27 फरवरी 2011 की रात उसकी कार जल गई थी। उन्होंने वाहन के स्टीमेट और पुलिस कार्यवाही के प्रपत्र कंपनी को दिए थे।
बीमा कंपनी ने उसे निरस्त कर परिवादी को दी जाने वाली सेवाओं में कमी की है। फोरम ने बीमा कंपनी को परिवादी अब्दुल रशीद को वाहन में आग लगने से हुई क्षति के लिए दो लाख और वाद व्यय में हुई हानि के लिए दस हजार रुपये की क्षतिपूर्ति दो माह में देने के आदेश दिए हैं। फोरम के अध्यक्ष जिला जज राजेंद्र जोशी और सदस्य चंचल बिष्ट ने आदेश में कहा है कि परिवादी छह जुलाई 2012 से भुगतान की वास्तविक तिथि तक छह प्रतिशत साधारण वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।
विज्ञापन