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Pithoragarh News: चाची के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को 14 साल का कठोर कारावास

Fri, 06 Oct 2023 10:52 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Fri, 06 Oct 2023 10:52 PM IST
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14 years rigorous imprisonment to the culprit who raped an aunt
पिथौरागढ़। चाची के साथ दुष्कर्म करने वाले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 14 साल के कठोर कारावास और 65 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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जिला सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने चाची के साथ दुष्कर्म करने वाले झूलाघाट थाना क्षेत्र निवासी राहुल सिंह को धारा-376(2)(एन) में 14 वर्ष का कठोर कारावास और 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
धारा-323 में एक वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर दो महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। धारा
-506 में सात वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। जुर्माने की राशि से पीड़िता को 60 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा।
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ये है मामला
पिथौरागढ़। सात नवंबर 2020 को एक महिला ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उनके पति की मौत 10 साल पूर्व सड़क हादसे में हो गई थी। पति की मौत के बाद वह अपने दो नाबालिग बच्चों के साथ ससुराल में रहती थी। तीन साल के बाद भतीजा राहुल सिंह जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। मना किया तो वह परेशान करने लगा। घर परिवार को देखते हुए लोक लाज के भय से महिला ने इसका किसी से जिक्र नहीं किया। इसके बाद राहुल का हौसला बढ़ गया और कमरे में घुसकर उसने दुष्कर्म किया। विरोध करने पर महिला और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी देने लगा। इससे परेशान होकर वह मायके चली गई। मायके से लौटने पर पांच नवंबर 2020 को उसने फिर जबरदस्ती की। जब महिला ने अपने मायके वालों को यह बात बताई तब पुलिस ने धारा-376, 504 और 506 में मुकदमा दर्ज किया। संवाद
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