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Pauri News: मद्रास इंजीनियर रेजिमेंट देगी मृतका के परिवार को 9.60 लाख का प्रतिकर
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पौड़ी। मद्रास इंजीनियर रेजीमेंट मृतका के परिवार को 9.60 लाख का प्रतिकर देगी। मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिकरण/जिला जज पौड़ी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने रेजिमेंट के कमांडेट को मृतका के परिवार को प्रतिकर की धनराशि 6 फीसदी ब्याज दर से एक माह के भीतर दिए जाने का आदेश दिया है। जून 2022 में बदरीनाथ हाईवे पर श्रीकोट में हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी।
जिले के नगर निगम श्रीनगर में डांग ऐठाणा निवासी अवतार सिंह बीते 13 जून 2022 को अपनी पत्नी बिच्छा देवी के साथ स्कूटी से परिजनों से मिलने श्रीकोट जा रहे थे। जहां बदरीनाथ हाईवे पर अपराह्न करीब 2:50 बजे श्रीकोट में पेट्रोल पंप के पास मद्रास इंजीनियर रेजिमेंट के एक ट्रक ने उनकी स्कूटी को टक्कर मारी और दंपती सड़क पर गिर गए थे।
हादसे में ट्रक बिच्छा देवी को टायर से कुचल दिया था। पुलिस, स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल बिच्छा को बेस अस्पताल श्रीकोट में भर्ती कराया गया। जहां डाॅक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। परिवार ने बीते 7 सितंबर 2022 को अदालत में क्षतिपूर्ति के लिए याचिका दाखिल की थी। मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिकरण/जिला जज पौड़ी अजय चौधरी की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस, गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति का हकदार पाया।
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अदालत ने मद्रास इंजीनियर रेजिमेंट के कमांडेंट को 9 लाख 60 हजार 448 रुपये का प्रतिकर 6 प्रतिशत ब्याज दर से एक माह के भीतर परिवार को दिए जाने का आदेश दिया। अदालत ने रेजिमेंट को मृतका के पति को 6 लाख 60 हजार 448 रुपये, दोनों बेटों को डेढ़-डेढ़ लाख की राशि दिए जाने का आदेश दिया है।
जिले के नगर निगम श्रीनगर में डांग ऐठाणा निवासी अवतार सिंह बीते 13 जून 2022 को अपनी पत्नी बिच्छा देवी के साथ स्कूटी से परिजनों से मिलने श्रीकोट जा रहे थे। जहां बदरीनाथ हाईवे पर अपराह्न करीब 2:50 बजे श्रीकोट में पेट्रोल पंप के पास मद्रास इंजीनियर रेजिमेंट के एक ट्रक ने उनकी स्कूटी को टक्कर मारी और दंपती सड़क पर गिर गए थे।
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हादसे में ट्रक बिच्छा देवी को टायर से कुचल दिया था। पुलिस, स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल बिच्छा को बेस अस्पताल श्रीकोट में भर्ती कराया गया। जहां डाॅक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। परिवार ने बीते 7 सितंबर 2022 को अदालत में क्षतिपूर्ति के लिए याचिका दाखिल की थी। मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिकरण/जिला जज पौड़ी अजय चौधरी की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस, गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति का हकदार पाया।
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अदालत ने मद्रास इंजीनियर रेजिमेंट के कमांडेंट को 9 लाख 60 हजार 448 रुपये का प्रतिकर 6 प्रतिशत ब्याज दर से एक माह के भीतर परिवार को दिए जाने का आदेश दिया। अदालत ने रेजिमेंट को मृतका के पति को 6 लाख 60 हजार 448 रुपये, दोनों बेटों को डेढ़-डेढ़ लाख की राशि दिए जाने का आदेश दिया है।