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Pauri News: बीमा कंपनी को देना होगा 16.96 लाख का प्रतिकर

Fri, 21 Jun 2024 06:43 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Fri, 21 Jun 2024 06:43 PM IST
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Insurance company will have to pay compensation of Rs 16.96 lakh
मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिकरण व जिला जज की अदालत ने सुनाया फैसला
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रामलीला निवासी युवक की सड़क हादसे में हो गई थी मौत
संवाद न्यूज एजेंसी
पौड़ी। जिला मुख्यालय निवासी एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इस मामले में अब बीमा कंपनी को युवक के परिजनों को 16 लाख 96 हजार 700 का प्रतिकर अदा करना होगा। मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिकरण व जिला जज पौड़ी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। इसके साथ ही अदालत ने प्रतिकर की राशि मृतक के माता-पिता व भाई में वितरित करने का आदेश दिया है।

रामलीला मैदान निवासी प्रशांत कुकरेती बीते 23 अक्तूबर 2022 को कुछ साथियों के साथ अपने मूल गांव रीई गया था। वहां से लौटते समय खांड्यूसैंण में रुककर वह सड़क किनारे बातें कर रहा था। तभी पौड़ी की ओर से आ रहे तेज रफ्तार यूटीलिटी वाहन ने प्रशांत सहित अन्य को टक्कर मार दी थी और प्रशांत की मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने बीते 16 जनवरी 2023 को अदालत में क्षतिपूर्ति के लिए एक याचिका दाखिल की थी। याचिका में परिजनों ने कहा था कि प्रशांत (21) का मर्चेंट नेवी में चयन हुआ था और उसे नौकरी के लिए जाना था। मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिकरण व जिला जज अजय चौधरी की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस, गवाहों के बयान व साक्ष्यों के बाद एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मृतक के परिजनों को 16 लाख 96 हजार 700 रुपये प्रतिकर 6 फीसदी वार्षिक ब्याजदर से अदा करने का आदेश दिया। अदालत ने मृतक के बड़े भाई आकाश कुकरेती को 2 लाख की धनराशि देने और शेष संपूर्ण प्रतिकर की धनराशि मां सुनीता देवी और पिता रविंद्र कुकरेती में एक समान वितरित करने का आदेश दिया है।
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