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आवेदक को समय पर दी जाए सूचना : मुख्य सूचना आयुक्त

Mon, 12 Jun 2023 07:11 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 12 Jun 2023 07:11 PM IST
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Information should be given to the applicant on time: Chief Information Commissioner
संवाद न्यूज एजेंसी
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पौड़ी। जिला मुख्यालय पौड़ी में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा ने कहा कि आवेदक को समय पर सूचना दी जाए। इसके अलावा उन्होंने लोक सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारियों के स्तर पर आरटीआई के मामलों के निस्तारण को लेकर उन्होने डीएम व लोक सूचना अधिकारियों के कार्यों की सराहना भी की।

कलक्ट्रेट में आयोजित कार्यशाला में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा ने लोक सूचना अधिकारियों, प्रथम अपीलीय अधिकारियों को आरटीआई के दिशा-निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए। सूचना चाहने वालो को सूचना समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। आरटीआई के तहत प्राप्त आवेदनों का 96 प्रतिशत निस्तारण लोक सूचना अधिकारी स्तर व चार प्रतिशत अपीलीय अधिकारी स्तर पर निस्तारण को लेकर उन्होने अधिकारियों की सराहना भी की। पूरे प्रदेश में 60 प्रतिशत आरटीआई के आवेदन देहरादून व हरिद्वार से प्राप्त होते हैं वहीं जिन विभागों में अधिकतर आरटीआई लगाई जाती है उनमें शिक्षा, राजस्व, स्वास्थ्य व वित्त विभाग शामिल हैं। उन्होंने कहा आरटीआई को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूचना आयोग द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग को समय-समय पर सुझाव भेजे जाते रहे हैं। कार्यशाला में डीएम डाॅ. आशीष चौहान, सीडीओ अपूर्वा पांडे, अपर शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट, एएसपी शेखर जुयाल आदि मौजूद रहे।
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