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Pauri News: शिकायत निवारण प्रकोष्ठ ने छात्रसंघ प्रत्याशियों को सौंपी रिपोर्ट
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गढ़वाल केंद्रीय विवि के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ ने बिड़ला परिसर के छात्रसंघ चुनाव में धांधली की शिकायत करने वाले प्रत्याशियों को जवाब दे दिया है। हालांकि प्रत्याशियों ने प्रकोष्ठ के जवाब पर असंतोष जाहिर करते हुए सही निर्णय नहीं होने की दशा में न्यायालय जाने की चेतावनी दी है।
गढ़वाल विवि में 17 नवंबर को छात्रसंघ चुनाव हुए थे। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अमन पंत व कैवल्य जखमोला, उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी चैतन्य कुकरेती और सचिव पद के प्रत्याशी सूरज नेगी ने मतदान और मतगणना में धांधली का आरोप लगाया था। इस संबंध में उन्होंने 23 नवंबर को शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रो. महावीर नेगी को प्रत्यावेदन सौंपे थे। मंगलवार को प्रकोष्ठ ने आरोप लगाने वाले छात्र नेताओं को मुख्य चुनाव अधिकारी की ओर से दी गई रिपोर्ट सौंप दी।
छात्र नेता अमन पंत और सूरज नेगी ने इस रिपोर्ट को आधी-अधूरी बताया है। उन्होंने कहा कि प्रकोष्ठ ने सिर्फ चुनाव अधिकारी की ओर से दी गई सूचना दी है जबकि प्रकोष्ठ को इस संबंध में सभी पक्षों की सुनवाई कर निर्णय सुनना चाहिए था। धांधली की शिकायत करने वाले छात्रों को सुनवाई के लिए नहीं बुलाया गया जो सूचना उपलब्ध कराई गई है वह तो सूचना का अधिकार कानून के माध्यम से मिल सकती थी। उन्होंने कहा कि यदि प्रकोष्ठ शीघ्र इस धांधली के संबंध में निर्णय नहीं लेता है तो न्यायालय की शरण ली जाएगी। इधर, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रो. नेगी ने बताया कि छात्रों की ओर से मांगी गई सूचना को बिंदुवार उपलब्ध कराया गया है।
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गढ़वाल विवि में 17 नवंबर को छात्रसंघ चुनाव हुए थे। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अमन पंत व कैवल्य जखमोला, उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी चैतन्य कुकरेती और सचिव पद के प्रत्याशी सूरज नेगी ने मतदान और मतगणना में धांधली का आरोप लगाया था। इस संबंध में उन्होंने 23 नवंबर को शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रो. महावीर नेगी को प्रत्यावेदन सौंपे थे। मंगलवार को प्रकोष्ठ ने आरोप लगाने वाले छात्र नेताओं को मुख्य चुनाव अधिकारी की ओर से दी गई रिपोर्ट सौंप दी।
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छात्र नेता अमन पंत और सूरज नेगी ने इस रिपोर्ट को आधी-अधूरी बताया है। उन्होंने कहा कि प्रकोष्ठ ने सिर्फ चुनाव अधिकारी की ओर से दी गई सूचना दी है जबकि प्रकोष्ठ को इस संबंध में सभी पक्षों की सुनवाई कर निर्णय सुनना चाहिए था। धांधली की शिकायत करने वाले छात्रों को सुनवाई के लिए नहीं बुलाया गया जो सूचना उपलब्ध कराई गई है वह तो सूचना का अधिकार कानून के माध्यम से मिल सकती थी। उन्होंने कहा कि यदि प्रकोष्ठ शीघ्र इस धांधली के संबंध में निर्णय नहीं लेता है तो न्यायालय की शरण ली जाएगी। इधर, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रो. नेगी ने बताया कि छात्रों की ओर से मांगी गई सूचना को बिंदुवार उपलब्ध कराया गया है।
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