फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Uttarakhand High Court: Uproar over shifting of a High Court bench to Rishikesh

Uttarakhand: हाईकोर्ट की एक बेंच को ऋषिकेश शिफ्ट करने को लेकर हंगामा, वकीलों में नाराजगी; फिर से होगी सुनवाई

Wed, 08 May 2024 03:12 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Wed, 08 May 2024 03:12 PM IST
सार

उत्तराखंड हाईकोर्ट की एक बेंच को देहरादून जिले के ऋषिकेश स्थित आईडीपीएल शिफ्ट करने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाईकोर्ट की तरफ से एक बेंच को ऋषिकेश शिफ्ट करने के आदेश के खिलाफ वकीलों के विरोध के कारण बुधवार दोपहर 2 बजे फिर सुनवाई होगी।

विज्ञापन
Uttarakhand High Court: Uproar over shifting of a High Court bench to Rishikesh
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

देहरादून जिले में ऋषिकेश स्थित आईडीपीएल की कुछ याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई चल रही थी। इस याचिका में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी मामले में ऑनलाइन जुड़ी थी। सुनवाई के बाद आर्डर लिखाते समय मुख्य न्यायाधीश ने हाईकोर्ट को गौलापार शिफ्ट करने को गलत कदम बताते हुए कहा कि इसके लिए उपयुक्त स्थल ऋषिकेश में आईडीपीएल की 850 एकड़ भूमि रहेगी।

विज्ञापन


ये पढ़ें- Uttarakhand: हाईकोर्ट के इस आदेश से मची खलबली, बुलानी पड़ी आपात मीटिंग; वकीलों में भारी रोष...जानें मामला
विज्ञापन


बताया गया कि इस भूमि में से 130 एकड़ भूमि में पूर्व कर्मचारी रहते हैं। न्यायालय में मौखिक आदेश पारित होते ही अधिवक्ताओं के बीच खलबली मच गई और सभी बार सभागार में एकत्रित हो गए। अधिवक्ता इतने नाराज दिखे की वो चलते कोर्ट में सीधे मुख्य न्यायाधीश से मिलने पहुंच गए। अधिवक्ताओं ने अपनी नाराजगी जताई तो न्यायालय ने उन्हें दोपहर दो बजे मिलने को कहा। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed