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पार्क की भूमि पर मंदिर बनाने के मामले में डीएम ने पेश की रिपोर्ट
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पार्क की भूमि पर मंदिर बनाने के मामले में डीएम ने पेश की रिपोर्ट
नैनीताल। हाईकोर्ट ने गुरुकुल कांगड़ी के भगवतीपुरम के पार्क की भूमि पर कब्जा कर वहां मंदिर निर्माण के मामले में जिलाधिकारी हरिद्वार ने मौके का मुआयना करके पार्क की फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। जिलाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि उक्त भूमि पार्क के रूप में दर्ज है और इस पर अतिक्रमण करके मंदिर बनाया जा रहा है। कोर्ट ने निर्माण कार्य पर रोक लगा रखी है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार निवासी राजीव कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि भगवतीपुरम के पार्क पर अतिक्रमण कर कुछ लोग वहां मंदिर बनवा रहे हैं। इसकी शिकायत जब याचिकाकर्ता ने जिलाधिकारी से की तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता का कहना था कि मंदिर निर्माण के माध्यम से बच्चों के खेलने की जगह पर अतिक्रमण किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने इस निर्माण पर रोक लगाने की मांग की थी। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पूर्व में मंदिर निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी को आदेश दिए थे कि वे मौके का निरीक्षण कर मंदिर के नवीनतम फोटोग्राफ सहित अन्य दस्तावेज कोर्ट में पेश करें। इसी आदेश के क्रम में जिलाधिकारी हरिद्वार ने मौका मुआयना कर पार्क की फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। जिलाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि उक्त भूमि पार्क के रूप में दर्ज है और इस पर अतिक्रमण करके मंदिर बनाया जा रहा है।
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने गुरुकुल कांगड़ी के भगवतीपुरम के पार्क की भूमि पर कब्जा कर वहां मंदिर निर्माण के मामले में जिलाधिकारी हरिद्वार ने मौके का मुआयना करके पार्क की फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। जिलाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि उक्त भूमि पार्क के रूप में दर्ज है और इस पर अतिक्रमण करके मंदिर बनाया जा रहा है। कोर्ट ने निर्माण कार्य पर रोक लगा रखी है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार निवासी राजीव कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि भगवतीपुरम के पार्क पर अतिक्रमण कर कुछ लोग वहां मंदिर बनवा रहे हैं। इसकी शिकायत जब याचिकाकर्ता ने जिलाधिकारी से की तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता का कहना था कि मंदिर निर्माण के माध्यम से बच्चों के खेलने की जगह पर अतिक्रमण किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने इस निर्माण पर रोक लगाने की मांग की थी। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पूर्व में मंदिर निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी को आदेश दिए थे कि वे मौके का निरीक्षण कर मंदिर के नवीनतम फोटोग्राफ सहित अन्य दस्तावेज कोर्ट में पेश करें। इसी आदेश के क्रम में जिलाधिकारी हरिद्वार ने मौका मुआयना कर पार्क की फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। जिलाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि उक्त भूमि पार्क के रूप में दर्ज है और इस पर अतिक्रमण करके मंदिर बनाया जा रहा है।
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