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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Suiting without permits to a fine of two million

बिना परमिट शूिटिंग करने पर दो लाख का जुर्माना

Sat, 21 Jan 2017 12:40 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, रामनगर। 
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, रामनगर।  Updated Sat, 21 Jan 2017 12:40 AM IST
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रामनगर। अनुमति लिए बिना आरक्षित वन क्षेत्र में फिल्म की शूटिंग करना मथुरा निवासी एक निर्माता-निर्देशक को महंगा पड़ गया। वन विभाग की टीम ने जंगल में शूटिंग कर रही टीम के सभी उपकरण जब्त कर लिए। बाद में दो लाख रुपए का जुर्माना वसूलने के बाद टीम को सभी उपकरण लौटा दिए गए। जिला मथुरा यूपी से आई एक टीम शुक्रवार को रामनगर वन प्रभाग की कोसी रेंज के आरक्षित वन क्षेत्र में बने बाल सुंदरी मंदिर परिसर में भजनों की शूटिंग कर रही थी।

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जिसकी सूचना मिलने पर कोसी रेंज के वनाधिकारी भगवतप्रसाद पंत, बीट अधिकारी चंदन राणा, रमेश जोशी मौके पहुंचे। उन्होंने शूटिंग कर रहे लोगों से आरक्षित वन क्षेत्र में शूटिंग का परमिट मांगा तो उनके पास इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला। इसलिए वन विभाग ने शूटिंग में जुटी पूरी टीम के सभी उपकरण जब्त कर लिए। वनकर्मी उन्हें रेंज कार्यालय ले आए। वहां जिला मथुरा यूपी निवासी निर्देशक संजीव सिंह से वनकर्मियों ने दो लाख का जुर्माना वसूला। दोबारा बिना अनुमति के आरक्षित वन क्षेत्र में घुसपैठ न करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया।
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने 31 दिसंबर 2016 को कोटद्वार क्षेत्र में वन कानूनों के उल्लंघन के  आरोपी राजकमल, मनोज सहगल, सुशील कुु्मार, नरेंद्र आनंद का जमानत प्रार्थना पत्र  बृहस्पतिवार को स्वीकार कर लिया गया है। पूर्व में कोर्ट ने नई दिल्ली निवासी राजीव खन्ना, जयंत नंदा समीर थापा, रंदीप मान, सिद्धार्थ शर्मा, राजीव जैन, रोनी भाट, राहुल राव, रोहित सिंह सागर, संदीप मान, महेंद्र सिंह को जमानत प्रदान कर दी थी। इसमें एक अभियुक्त आरिफ हुसैन ने अपनी जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल नहीं किया है।
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मामले के अनुसार प्रभारी निरीक्षक उत्तम सिंह जिमियाल कोतवाल कोटद्वार पौड़ी ने एक जनवरी 2017 को एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें अभियुक्त राजीव खन्ना, रोहित सिंह सागर,  जयंत नंदा, राजकमल, सुनील कुमार, राहुल राणा, नरेंद्र आनंद, मनोज सहगल, सिद्धार्थ सागर, समीर थापर, रणदीप भान, आरिफ हुसैन, मोहिंदर सिंह सहित अन्य को गिरफ्तार किया था।


इनके द्वारा आरक्षित वन में अनधिकृत कर वन अधिनियम का उल्लंघन किया। मोहिंदर सिंह ने 83 शराब की बोतलें बरामद करने का आरोप था। इस प्रकरण पर निचली अदालत ने छह जनवरी 2017 को उनकी जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं की जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया।

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