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Nainital News: दुग्ध संघ अल्मोड़ा को भंग करने के आदेश पर रोक

Thu, 04 May 2023 02:16 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Thu, 04 May 2023 02:16 AM IST
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Stay on the order to dissolve milk union Almora
नैनीताल। हाईकोर्ट ने जिला दुग्ध संघ अल्मोड़ा को भंग करने के डेयरी विकास विभाग के रजिस्ट्रार के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने डेयरी विकास संघ, दुग्ध संघ अल्मोड़ा व अन्य को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई।
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31 जनवरी 2023 को भ्रष्टाचार की शिकायत पर डेयरी विकास विभाग के रजिस्ट्रार ने जिला दुग्ध संघ अल्मोड़ा को भंग कर दिया था। इस आदेश को दुग्ध संघ अल्मोड़ा के बोर्ड ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में दुग्ध संघ बोर्ड की सामान्य निकाय की बैठक कराने के निर्देश देते हुए उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए।
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हाईकोर्ट के निर्देश पर 17 अप्रैल को जिला दुग्ध संघ की सामान्य निकाय की बैठक हुई। इसमें बोर्ड के 128 सदस्यों में से 113 ने हिस्सा लिया जिसमें से 56 ने बोर्ड भंग करने व 57 ने भंग न करने के पक्ष में मत दिया, जबकि बोर्ड भंग करने के लिए दो तिहाई सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार बोर्ड बैठक में रजिस्ट्रार का प्रस्ताव रद्द हो गया। दुग्ध संघ अल्मोड़ा की सामान्य निकाय की यह रिपोर्ट प्रशासक व अल्मोड़ा के मुख्य विकास अधिकारी अंशुल सिंह ने कोर्ट में पेश की। इस पर बुधवार को हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार दुग्ध विकास विभाग के आदेश पर रोक लगा दी है।
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