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मुकेश बोरा प्रकरण: पीड़िता से पूछताछ, मजिस्ट्रेट के सामने किशोरी के बयान दर्ज; घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य

Fri, 06 Sep 2024 10:05 AM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Fri, 06 Sep 2024 10:05 AM IST
सार

नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कोर्ट में बृहस्पतिवार को मजिस्ट्रेट के सामने नाबालिग के 164 के बयान दर्ज किए गए। किशोरी की ओर से बताए घटनास्थल का पुलिस ने निरीक्षण किया है।

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statement of the minor victim was recorded in front of magistrate in Mukesh Bora case in haldwani
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

भाजपा नेता और नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कोर्ट में बृहस्पतिवार को मजिस्ट्रेट के सामने नाबालिग के 164 के बयान दर्ज किए गए। किशोरी की ओर से बताए घटनास्थल का पुलिस ने निरीक्षण किया है।

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लालकुआं निवासी महिला ने भाजपा नेता मुकेश बोरा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस ने मुकेश बोरा और उसके चालक कमल बेलवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। बुधवार को महिला की बेटी ने भी मुकेश बोरा पर कई आरोप लगाए थे। इसके बाद पुलिस ने मुकेश बोरा पर पॉक्सो की धारा बढ़ा दी थी।

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बृहस्पतिवार को हल्द्वानी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने नाबालिग के 164 के बयान दर्ज हुए। सूत्र बताते हैं कि नाबालिग ने वही आरोप लगाए हैं जो उसने बुधवार को पुलिस के समक्ष लगाए थे। बयान दर्ज होने के बाद पुलिस नाबालिग को घटनास्थल पर लेकर गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सुबूत जुटाए। इससे पहले पुलिस किशोरी की मां को भी होटल ले जाकर सुबूत जुटा चुकी है। सीओ लालकुआं संगीता ने बताया कि मजिस्ट्रेट के सामने नाबालिग के 164 के बयान हो गए हैं। कहा कि नाबालिग के बताए स्थान पर पुलिस ने निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं।

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गिरफ्तारी के लिए पुलिस लेगी विधिक राय
पुलिस ने अब तक मुकेश बोरा को गिरफ्तार करने के लिए टीम नहीं बनाई है। अब पुलिस मामले में विधिक राय लेने पर विचार कर रही है। सीओ संगीता ने बताया कि गिरफ्तारी टीम नहीं बनाई गई है। पुलिस विधिक राय लेने के बाद कार्रवाई करेगी।

ये था मामला
लालकुआं निवासी महिला ने 31 अगस्त को लालकुआं कोतवाली में दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा के खिलाफ तहरीर देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। कहा कि अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी आए दिन शारीरिक शोषण करता था। आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। मना करने पर उसने मुझे और मेरे बच्ची को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के इनकार करने पर आरोपी के ड्राइवर कमल बेलवाल ने जान से मारने की धमकी दी। एक सितंबर को लालकुआं कोतवाली में आरोपी मुकेश बोरा और उसके चालक कमल बेलवाल पर धारा 376, 506 में केस दर्ज किया। इसके बाद महिला ने आरोपी बोरा पर उसकी बेटी से छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया था।

मुकेश बोरा की अग्रिम जमानत याचिका दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग
प्रथम सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी की कोर्ट ने मुकेश बोरा की अग्रिम जमानत की याचिका पर बृहस्पतिवार को फैसला नहीं सुनाया है। नौ सितंबर को इस मामले की सुनवाई होगी।

प्रथम सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी की कोर्ट में मुकेश बोरा की ओर से लगे अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को लेकर पीड़िता ने सत्र न्यायाधीश नैनीताल के न्यायालय में एक विस्तृत स्थानांतरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसमें कहा कि वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय से रिकॉल करके किसी अन्य सत्र न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाए। पीड़िता के प्रार्थना पत्र पर सत्र न्यायाधीश नैनीताल ने प्रथम सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी के पीठासीन अधिकारी से आख्या मांगी है। न्यायिक अनुशासन के कारण प्रथम सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी ने स्थानांतरण प्रार्थना पत्र पर सुनवाई और उस पर होने वाले आदेश तक मुकेश बोरा के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई स्थगित कर दी है।
 

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