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स्मैक तस्कर को बीस साल कठोर कारावास

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 21 Feb 2020 01:42 AM IST
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Smack smuggler faces rigorous imprisonment for twenty years
प्रतीकात्मक।
नैनीताल। द्वितीय अपर जिला जज राकेश कुमार सिंह ने स्मैक की तस्करी के मामले में आरोपी पर दोष सिद्ध होने के बाद गिरफ्तार तस्कर को 20 साल के कठोर कारावास के साथ दो लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है। यही नहीं न्यायालय ने पुलिस के अधिकारियों को भविष्य में एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों और नारकोटिक्स ब्यूरो आफ इंडिया के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय को बताया कि 29 जुलाई 2013 को वादी एसआई कमलेश भट्ट पुलिसकर्मियों के साथ हल्दुआ बैरियर रामनगर पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तभी काशीपुर से आ रहे बाइक सवार ने पुलिसकर्मियों को देख वाहन की गति तेज कर दी, लेकिन इस दौरान बाइक बैरियर से टकरा गई। पुलिस ने पीछा कर बाइक चालक को पकड़ लिया।
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पूछताछ के दौरान बाइक चालक ने अपना नाम शरीफ अहमद निवासी गूलरघट्टी रामनगर बताया। तलाशी में शरीफ अहमद से एक मोबाइल और 900 ग्राम स्मैक बरामद हुई। बताया कि वह रामनगर के जफर को स्मैक बेचने जा रहा था। मामले में पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने न्यायालय के समक्ष दोष साबित करने के लिए आठ गवाह पेश किए।
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बृहस्पतिवार को सजा के मामले में हुई सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने न्यायालय में कहा कि अभियुक्त से व्यवसायिक मात्रा में स्मैक बरामद हुई है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद द्वितीय अपर जिला जज राकेश कुमार सिंह ने शरीफ को स्मैक तस्करी का दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास और दो लाख जुर्माने की सजा सुनाई।
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