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दुष्कर्म का आरोपी भेजा जेल
ब्यूरो/अमर उजाला, हल्द्वानी।
Updated Fri, 21 Apr 2017 12:11 AM IST
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rape
हल्द्वानी। कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को नैनीताल स्थित जिला जज की कोर्ट में पेश किया। अदालत ने न्यायिक हिरासत में लेकर उसे जेल भेज दिया। इस मामले में प्रधानाचार्या और स्कूल मालिक से पुलिस पूछताछ कर रही है। कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी बबलू बिष्ट को गिरफ्तार करने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से लालकुआं थाने में रखा था। बृहस्पतिवार सुबह पुलिस ने उसे नैनीताल स्थित कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने पेशी को भी काफी गोपनीय रखा था, ताकि कोई आरोपी पर हमला न कर सके। अदालत में रिमांड बनने के बाद पुलिस ने आरोपी को नैनीताल जेल भेज दिया।
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हल्द्वानी। ऑरम स्कूल की पीड़ित मासूम का कलमबंद बयान कराने के लिए पुलिस उसे कोर्ट लेकर जाना चाहती थी लेकिन परिजनों ने लिखकर दिया कि बच्ची की हालत ठीक नहीं है। इस कारण वह कोर्ट नहीं भेजी जा सकती है। सीओ लोकजीत सिंह के निर्देश पर बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले की जांच के लिए उपनिरीक्षक लता बिष्ट को विवेचक बनाया गया है।
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विवेचक ने केस डायरी लेने के बाद विवेचना शुरू कर दी है। सीओ का कहना है कि बच्ची का कोर्ट में कलमबंद बयान कराने के लिए पुलिस तैयार थी लेकिन परिजनों ने बताया कि बच्ची की हालत ठीक नहीं है। इसी कारण बयान एक दिन के लिए स्थगित कर दिया है। इधर, स्कूल की प्रधानाचार्या गौरी बोहरा और स्कूल के मालिक मणि पुष्पक जोशी को पूछताछ के लिए हिरासत में रखा गया है।
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बच्ची के बयान के आधार पर दोनों पर कार्रवाई की जाएगी। सवाल यह है कि यदि बच्ची ने टीचर को घटना की जानकारी दी थी तो टीचर ने प्रधानाचार्या या स्कूल मालिक को बताया था। यदि सूचना छिपाने का मामला प्रकाश में आया तो संबंधित व्यक्ति या महिला अधिकारी के खिलाफ अपराध बनेगा। पास्को एक्ट के तहत अपराध को छिपाना कानूनी जुर्म है। पीड़ित बच्ची का बयान यदि प्रधानाचार्या या मालिक के खिलाफ जाता है तो पुलिस कार्रवाई करेगी।
हल्द्वानी। मुखानी क्षेत्र की चार साल की एलकेजी की छात्रा ने भी दुष्कर्म के आरोपी बबलू बिष्ट के खिलाफ परिजनों से शिकायत की थी। इसी आधार पर कोतवाली पुलिस ने धारा 354 और पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की विवेचक श्वेता नेगी ने सादे कपड़े में बच्ची का बयान लिया। बच्ची की मां उसे लेकर थाने आई थी।