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नियमितीकरण में वरिष्ठता का पालन भी करना होगा

Thu, 29 Sep 2016 01:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो नैनीताल
अमर उजाला ब्यूरो नैनीताल Updated Thu, 29 Sep 2016 01:32 AM IST
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Seniority Must follow in regularization
नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

हाईकोर्ट ने बुधवार को गढ़वाल मंडल विकास निगम में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के नियमितीकरण में वरिष्ठता का पालन करने और कोर्ट के समक्ष आए कर्मचारियों का उत्पीड़न न करने का आदेश दिया है।

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न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ के समक्ष देहरादून निवासी सुरेंद्र सिंह रावत व अन्य ने याचिका दायर कर कहा कि वे जीएमवीएन की खनन ईकाई में दैनिक वेतन पर 2001 और 2004 से विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। श्रम न्यायालय ने उनकी सेवा शर्तों को परिवर्तित न करने संबंधी याचिका को अस्वीकार कर दिया था।
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पूर्व में हाईकोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक इस बीच गढ़वाल मंडल विकास निगम प्रबंधन ने नियमितीकरण शुरू किया। कहा गया कि  नियमितीकरण में याचिकाकर्ताओं को शामिल नहीं किया गया।
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पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गढ़वाल मंडल विकास निगम में कार्यरत दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमितीकरण में वरिष्ठता का पालन करने और कोर्ट के समक्ष आए कर्मचारियों का उत्पीड़न न करने को कहा है।

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