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मरम्मत की अनुमति थी, दुकान ही तोड़ डाली
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हल्द्वानी। कोविड की आड़ में किराएदार नगर निगम की दुकानों का मूल स्वरूप बदल रहे हैं। शनिवार को बरेली रोड में नगर निगम की एक दुकान को दिनदहाड़े तोड़ दिया गया। पार्षद की शिकायत के बाद भी निगम के अधिकारी निगम से 200 मीटर दूर तक झांकने नहीं आए और नियमानुसार कार्रवाई की दुहाई देते रहे।
शनिवार को एक किराएदार ने मरम्मत की अनुमति लेकर नगर निगम की दुकान को लेंटर सहित तोड़ दिया और उस पर निर्माण शुरू कर दिया। पार्षद मो. गुफरान ने कहा कि निगम की दुकान को तोड़ने की शिकायत उन्होंने निगम के अधिकारियों से की। इसके बाद भी नगर निगम के अधिकारियों ने इसका संज्ञान नहीं लिया। वह जल्द ही नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। पार्षद रवि जोशी ने कहा कि निगम के अधिकारी ही निगम के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कहा कि अगर निगम के अधिकारियों ने इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई नहीं की तो वह निगम परिसर में धरने पर बैठ जाएंगे।
नगर आयुक्त चंद्र सिंह मर्तोलिया ने कहा कि नगर निगम ने दो-तीन किराएदारों को निगम की दुकानों की मरम्मत करने की अनुमति दी है। वह दुकान के स्वरूप में किसी भी प्रकार से बदलाव नहीं कर सकता है। अगर वह ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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ये है नियम
नगर निगम की किराएदारी के अनुसार कोई भी किराएदार निगम की दुकान का स्वरूप न तो बदल सकता है। न ही निगम की बिना परमिशन के दुकान को बहुमंजिला कर सकता है। अगर वह ऐसा करता है तो नियम कहता है कि उसकी किराएदारी स्वत: ही समाप्त कर दी जाएगी। साथ ही किराएदार पर अर्थदंड भी लगाया जाएगा।
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शनिवार को एक किराएदार ने मरम्मत की अनुमति लेकर नगर निगम की दुकान को लेंटर सहित तोड़ दिया और उस पर निर्माण शुरू कर दिया। पार्षद मो. गुफरान ने कहा कि निगम की दुकान को तोड़ने की शिकायत उन्होंने निगम के अधिकारियों से की। इसके बाद भी नगर निगम के अधिकारियों ने इसका संज्ञान नहीं लिया। वह जल्द ही नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। पार्षद रवि जोशी ने कहा कि निगम के अधिकारी ही निगम के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कहा कि अगर निगम के अधिकारियों ने इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई नहीं की तो वह निगम परिसर में धरने पर बैठ जाएंगे।
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नगर आयुक्त चंद्र सिंह मर्तोलिया ने कहा कि नगर निगम ने दो-तीन किराएदारों को निगम की दुकानों की मरम्मत करने की अनुमति दी है। वह दुकान के स्वरूप में किसी भी प्रकार से बदलाव नहीं कर सकता है। अगर वह ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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ये है नियम
नगर निगम की किराएदारी के अनुसार कोई भी किराएदार निगम की दुकान का स्वरूप न तो बदल सकता है। न ही निगम की बिना परमिशन के दुकान को बहुमंजिला कर सकता है। अगर वह ऐसा करता है तो नियम कहता है कि उसकी किराएदारी स्वत: ही समाप्त कर दी जाएगी। साथ ही किराएदार पर अर्थदंड भी लगाया जाएगा।