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नए सर्किल रेट जारी
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, नैनीताल।
Updated Tue, 05 Jan 2016 01:20 AM IST
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शासन द्वारा जारी निर्देशों के बाद जिले में कृषि और अकृषि संपत्ति के मूल्यांकन के लिए सर्किल रेट की नई लिस्ट जारी कर दी गई है। जो सोमवार से प्रभावी हो गई है। जिम्मेदार अधिकारियों की मानें तो नए सर्किल रेट जारी होने के बाद से कर चोरी पर रोक लगाई जा सकेगी। इसके अलावा कर चोरी रोकने के लिए नक्शे के साथ अंतरित की जा रही संपत्ति का साइट प्लान एवं फोटोग्राफ भी अनिवार्य कर दिए गए हैं।
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अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) बीएल फिरमाल ने बताया कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रमुख मार्गों से दूरी के अनुसार संपत्तियों का मूल्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान दर सूची में सर्वाधिक रेट माल रोड नैनीताल का है और उसके बाद नैनीताल हल्द्वानी रोड का। उन्होंने बताया कि 0-50 मीटर तक अव्यवस्थित संपत्ति के मूल्य में अधिक वृद्धि की गई है जबकि मुख्य सड़क से दो सौ मीटर दूर स्थित संपत्ति के मूल्य में कम वृद्धि की गई है।
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एडीएम फिरमाल के मुताबिक नैनीताल तहसील में न्यूनतम 13 फीसदी और अधिकतम 85 फीसदी, हल्द्वानी तहसील में न्यूनतम 10 फीसदी और अधिकतम 100 फीसदी, रामनगर तहसील में न्यूनतम 11 और अधिकतम 92 फीसदी वृद्धि की गई है जबकि कोश्या कुटौली और बेतालघाट में अधिकतम 40 फीसदी तक तथा धारी तहसील के कुछ महत्वपूर्ण गांवों में सर्किल रेट में 78 फीसदी तक वृद्धि की गई है।
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उन्होंने बताया कि बहुखंडीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रथम तल पर अव्यवस्थित संपत्ति के लिए 10 फीसदी, द्वितीय तल के लिए 20 फीसदी, तृतीय तल अथवा उससे ऊपर के तलों के लिए 30 फीसदी की छूट देय होगी।
उन्होंने बताया कि पूर्व दर सूची दो हजार वर्ग मीटर से कम भूमि के अंतरण पर अकृषिक दर देय थी लेकिन वर्तमान सूची में इसे एक हजार वर्ग मीटर कर दिया गया है। इसके अलावा आवासीय भवनों के निर्माण में उनके निर्माण अवधि के अनुसार निर्माण मूल्य में ह्रास प्रदान किया गया है।