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रेप के आरोपी को आठ साल के कठोर कारावास की सजा

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sun, 01 Dec 2019 02:30 AM IST
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Rape accused sentenced to eight years rigorous imprisonment
नैनीताल। दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने के बाद द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने शनिवार को दोषी को अलग-अलग धाराओं में आठ साल के कठोर कारावास और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अभियुक्त ने पिछले साल 11 मई को बेतालघाट ब्लॉक के एक गांव की दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के भाई की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने भगत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान उस पर दुष्कर्म का दोष सिद्ध हुआ। अभियोजन पक्ष के पैरवीकार जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि शनिवार को न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने भगत सिंह को धारा 376 में आठ साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर उसे दो माह की अतिरिक्त कै द भुगतनी होगी। धारा 457 में उसे तीन साल के कठोर कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 506 में दोषी को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। शर्मा ने बताया कि न्यायाधीश ने 357 ए दंड संहिता प्रक्रिया के तहत अदालत ने सरकार को निर्देशित किया है कि वह पीड़िता को उत्तराखंड अपराध से पीड़ित सहायता योजना 2013 के तहत तुरंत प्रतिकर धनराशि भी उपलब्ध कराए।
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