फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand High Court: Prohibition on the purchase of tea garden land in Doon continues

Uttarakhand High Court: देहरादून में चाय बागान की भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक बरकरार

Thu, 15 Sep 2022 01:01 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Published by: हल्द्वानी ब्यूरो Updated Thu, 15 Sep 2022 01:01 AM IST
सार

याचिकाकर्ता ने लगभग 350 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने की मांग करते हुए सरकार से तत्काल इस भूमि को अपने कब्जे में लेने तथा जमीन खरीदने और बेचने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है।

विज्ञापन
Uttarakhand High Court: Prohibition on the purchase of tea garden land in Doon continues
नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : PTI

विस्तार

नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून में चाय बागान की जमीन की खरीद फरोख्त के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने चाय बागान की भूमि की खरीद फरोख्त पर लगी रोक को अग्रिम आदेश तक बढ़ाते हुए सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। 

विज्ञापन


Uttarakhand: हाईकोर्ट के आदेश से 37 हजार डीएलएड प्रशिक्षितों को मिली बड़ी राहत, पढ़ें पूरा मामला
विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष देहरादून निवासी विकेश सिंह नेगी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में विकेश ने कहा है कि राजा चंद्र बहादुर सिंह की सरप्लस (अधिशेष) भूमि को 1960 में सरकार में निहित किया जाना था लेकिन लाड़पुर, नथनपुर, रायपुर सहित अन्य जमीन को भूमाफियाओं की ओर से बेचा जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिकाकर्ता ने लगभग 350 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने की मांग करते हुए सरकार से तत्काल इस भूमि को अपने कब्जे में लेने तथा जमीन खरीदने और बेचने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed