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Uttarakhand High Court: देहरादून में चाय बागान की भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक बरकरार
Thu, 15 Sep 2022 01:01 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Published by: हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 15 Sep 2022 01:01 AM IST
सार
याचिकाकर्ता ने लगभग 350 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने की मांग करते हुए सरकार से तत्काल इस भूमि को अपने कब्जे में लेने तथा जमीन खरीदने और बेचने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है।
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नैनीताल हाईकोर्ट
- फोटो : PTI
विस्तार
नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून में चाय बागान की जमीन की खरीद फरोख्त के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने चाय बागान की भूमि की खरीद फरोख्त पर लगी रोक को अग्रिम आदेश तक बढ़ाते हुए सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष देहरादून निवासी विकेश सिंह नेगी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में विकेश ने कहा है कि राजा चंद्र बहादुर सिंह की सरप्लस (अधिशेष) भूमि को 1960 में सरकार में निहित किया जाना था लेकिन लाड़पुर, नथनपुर, रायपुर सहित अन्य जमीन को भूमाफियाओं की ओर से बेचा जा रहा है।
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याचिकाकर्ता ने लगभग 350 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने की मांग करते हुए सरकार से तत्काल इस भूमि को अपने कब्जे में लेने तथा जमीन खरीदने और बेचने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है।