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रूद्रप्रयाग जिपं अध्यक्ष के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 04 Nov 2022 11:27 PM IST
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Petition challenging the election of Rudraprayag Zip President dismissed
नैनीताल। हाईकोर्ट ने रुद्रप्रयाग जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई साह के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
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रुद्रप्रयाग निवासी ज्योति देवी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि दो जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनीं गईं अमरदेई साह पत्नी कुलदीप सिंह के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया था। सीट रिक्त होने के बाद 11 अक्तूबर को निर्वाचन आयोग की ओर से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी की गई। 20 अक्तूबर को हुए चुनाव में फिर से अमरदेई साह को अध्यक्ष निर्वाचित घोषित कर दिया गया।
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याचिकाकर्ता का कहना था कि जब अविश्वास प्रस्ताव में अध्यक्ष को पदच्युत कर दिया गया था तो फिर से उनको अध्यक्ष चुना जाना असांविधानिक है। इसलिए उनका निर्वाचन रद्द किया जाना चाहिए। सरकार की ओर से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार जिला न्यायालय में चुनाव याचिका दायर करनी चाहिए थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।
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