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पेंशन का आवेदन निरस्त हो गया तो निराश न हों
ब्यूरो/अमर उजाला,हल्द्वानी
Updated Thu, 21 May 2015 01:57 AM IST
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सत्यापन के बाद पेंशन समाप्त होने या आवेदन निरस्त होने पर अब लाभार्थी को निराश होने की जरूरत नहीं है। समाज कल्याण निदेशक के प्रस्ताव पर शासन ने मुहर लगा दी है, जिस कारण आवेदन निरस्त होने पर लाभार्थी अब एडीएम, एसडीएम के समक्ष अपील कर सकेंगे। डीएम को पुनर्विचार का अधिकार होगा।
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कई बार सत्यापन के बाद भी लाभार्थियों को समाज कल्याण विभाग से मिलने वाली पेंशन निरस्त हो जाती थी या फिर आवेदन करने के बावजूद कई बार पंचायतों में लामबंदी के कारण लाभार्थी का आवेदन निरस्त हो जाता था, जिस कारण सरकार की ओर से चलाई जा रही पेंशन योजनाओं के लाभ से पात्र वंचित हो जाता था।
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समाज कल्याण निदेशक बीएस धानिक ने ऐसे मामलों के निस्तारण के लिए लाभार्थी को अपील करने संबंधी एक प्रस्ताव शासन में भेजा था, जिसमें कहा गया था कि शहरी क्षेत्र में एडीएम और ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम को अपीलीय अधिकारी बनाया गया है। शासन ने धानिक के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए आदेश जारी कर दिए हैं। धानिक ने बताया कि डीएम को पुनर्विचार का अधिकार दिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को नए आदेशों की जानकारी दे दी गई है।
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