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कमिश्नर को लीज पर दी गई भूमि का मौका मुआयना करने के आदेश

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 08 Nov 2019 12:39 AM IST
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Order to check the chance of land given to the commissioner
नैनीताल। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के ग्राम किशनपुर घुरदौड़ा में स्कूल की 14 बीघा जमीन को दलीप सिंह मैसर्स बजरंग मोटर को लीज पर व्यावसायिक कार्य के लिए देने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद कमिश्नर कुमाऊं को उस जगह का मौका मुआयना करने के आदेश दिए हैं। यह भी कहा कि भूमि की नवीनतम फोटो सहित रिपोर्ट दस दिन में शपथपत्र के जरिये पेश करें। कोर्ट ने अग्रिम आदेशों तक उस भूमि पर किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिला पंचायत को स्कूल की भूमि को लीज पर देने का कोई अधिकार नही है।
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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुुनवाई हुई। मामले के अनुसार मानस विहार हल्द्वानी निवासी ललित मोहन सिंह नेगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि किशनपुर घुरदौड़ा स्कूल की 14 बीघा भूमि को पूर्व के जिला पंचायत अध्यक्ष व सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से दलीप कुमार मैसर्स बजरंग मोटर रामपुर रोड को व्यवसायिक कार्य के लिए लीज पर दी गई है। जिस पर दलीप कुमार अग्रवाल ने बजरंग मोटर, आटो मोबाइल और वर्कशॉप खोला है।
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उनकी शिकायत पर पूर्व में एसडीएम ने जांच की जिसमें उक्त 14 बीघा भूमि स्कूल के नाम मे दर्ज थी। जिसे तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष कमलेश शर्मा, अपर मुख्य अधिकारी सहित कर निरीक्षक पंकज रावत, कर निरीक्षक कुंवर सिंह ने मिलकर सरकार को बिना बताए लीज पर दे दी।
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इसकी शिकायत जब जिलाधिकारी से की गई तो जिलाधिकारी ने इन पर कार्रवाई के लिए सरकार को संस्तुति दी, किंतु आज तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कमिश्नर कुमाऊं को उक्त भूमि की नवीनतम फोटोग्राफ सहित दस दिन के भीतर शपथपत्र पेश करने को कहा है।
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