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Nainital News: स्टाफ नर्स भर्ती प्रक्रिया में याचिकाकर्ताओं को शामिल करने की अनुमति के दिए आदेश

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 19 Jan 2023 05:00 AM IST
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Order given for permission to include the petitioners in the staff nurse recruitment process
नैनीताल। हाईकोर्ट ने स्टॉफ नर्स भर्ती के लिए 2020 में आवेदन कर चुके और वर्तमान में अधिक उम्र (ओवरएज) हो गए अभ्यर्थियों को उत्तराखंड मेडिकल सर्विस चयन बोर्ड की ओर से जारी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी गई है। बोर्ड ने करीब 1500 स्टॉफ नर्स के पदों पर नियुक्ति के लिए 3 जनवरी 2023 को विज्ञप्ति जारी की है। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
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मामले के अनुसार दीपक भंडारी और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 2020 में उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने स्टॉफ नर्स भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की थी लेकिन तीन साल बाद भी इस विज्ञप्ति के अनुसार चयन प्रक्रिया नहीं हुई।
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इधर अब स्टॉफ नर्स के इन्हीं पदों के लिए उत्तराखंड मेडिकल सर्विस बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी की है लेकिन 2020 में आवेदन कर चुके कई अभ्यर्थी अब ओवरएज हो गए हैं। इसलिए 2020 आवेदन कर चुके जो अभ्यर्थी ओवरएज हो गए हैं उन्हें मेडिकल सर्विस बोर्ड की ओर से जारी भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने की अनुमति दी जाए।
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पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की अनुमति देने के आदेश दिए हैं।
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