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Uttarakhand: नमाज पढ़ने की अनुमति के लिए हाईकोर्ट पहुंची युवती, दिया धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला
Wed, 10 May 2023 05:21 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Wed, 10 May 2023 05:21 PM IST
सार
युवती का कहना है कि उसका नमाज पढ़ने का मन करता है। जब वह पिरान कलियर में नमाज अदा करने के लिए जाती है तो हिंदू संगठन विरोध करते हैं जबकि यह उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हरिद्वार की एक प्रतिष्ठित फार्मा कंपनी में जॉब कर रही युवती की ओर से धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हवाला देते हुए नमाज पढ़ने की अनुमति दिलाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने युवती को बृहस्पतिवार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में बुलाया है।
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वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार, मध्य प्रदेश की मूल निवासी 22 वर्षीय युवती व 35 वर्षीय मुस्लिम युवक फरमान एक साथ रहते हैं और दोनों हरिद्वार की फार्मा कंपनी में साथ जॉब करते हैं।
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युवती का कहना है कि उसका नमाज पढ़ने का मन करता है। जब वह पिरान कलियर में नमाज अदा करने के लिए जाती है तो हिंदू संगठन विरोध करते हैं जबकि यह उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है। हाईकोर्ट ने मामले को सुनने के बाद युवती को बृहस्पतिवार को कोर्ट में बुलाया है। युवती ने फरमान के साथ याचिका दायर की है।
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