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Nainital News: बाल सुधार गृहों के अधीक्षकों को हटाने व उनका वेतन जारी न करने के आदेश पर रोक

Sun, 26 Feb 2023 12:31 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sun, 26 Feb 2023 12:31 AM IST
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Nainital High Court Child Reform Home
नैनीताल। हाईकोर्ट ने प्रदेश में बाल सुधार गृहों के अधीक्षकों को हटाने व उनका वेतन रोकने के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। टिहरी गढ़वाल निवासी राजेंद्र प्रसाद पांडे, विनोद सहित नौ अधीक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि फरवरी में महिला एवं बाल विकास सचिव ने उनकी सेवा समाप्त कर दी। याचिका में कहा गया कि नहीं हटने तक उनके वेतन पर भी रोक लगा दी है जो गलत है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इन अधीक्षकों को सेवामुक्त करने व और उनका वेतन रोकने के आदेश पर रोक लगा दी है।
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