Uttarakhand: अब तक जारी नहीं हुआ निकाय चुनाव कार्यक्रम, हाईकोर्ट पर पहुंचा मामला
उत्तराखंड में सभी निकायों का कार्यकाल खत्म हो गया है, जिसके बाद सरकार ने सभी निकायों में जिलाधिकारियों को प्रशासक नियुक्ति किया है। हाईकोर्ट में प्रदेश में निकाय चुनाव न होने वाली याचिका पर सुनवाई हुई।
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नगर निवासी वरिष्ठ पत्रकार राजीव लोचन साह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश की नगर पालिकाओं का कार्यकाल दिसंबर में समाप्त हो गया है लेकिन सरकार ने चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित नहीं किया है। इसके उलट निकायों में प्रशासक नियुक्त कर दिए।
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याचिका में कहा गया कि सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वह निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक नियुक्त करे। प्रशासक तब नियुक्त किया जाता है जब कोई निकाय भंग हो जाता है। उस स्थिति में भी सरकार को छह माह के भीतर चुनाव कराना होता है। यहां निकायों ने कार्यकाल पूरा कर लिया है लेकिन अभी तक चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है। सरकारों ने निकायों में अपने प्रशासक नियुक्त कर दिए जो संविधान के विरुद्ध है। कहा कि लोकसभा व विधानसभा के चुनाव की तर्ज पर निकायों के चुनाव तय समय पर क्यों नहीं होते।