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लोनिवि सचिव मनीषा पवार को अवमानना नोटिस

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 14 Mar 2020 01:30 AM IST
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Lonavi Secretary Manisha Pawar's contempt notice
प्रतीकात्मक फोटो।
नैनीताल। पूर्व में दिए गए आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग सचिव मनीषा पवार को अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
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चंपावत निवासी अधिवक्ता अशोक सिंह ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि लोनिवि ने चंपावत तहसील के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत सड़क बनाई लेकिन सड़क निर्माण में भूमि अधिग्रहण नियमावली का पालन नहीं किया। इसके खिलाफ 2015 में छह लोगों ने याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने प्रक्रिया का पालन किए बिना पीएमजीएसवाई के तहत सड़क का निर्माण किया है।
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ग्रामीणों को अभी तक अधिग्रहीत की गई उनकी जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है । सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी नहीं की और सड़क का निर्माण कर दिया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार को छह माह के अंदर अधिसूचना जारी कर याचिकाकर्ताओं को नए भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास अधिनियम के तहत मुआवजा देने के के निर्देश दिए थे।
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अवमानना याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट के इस आदेश का भी सरकार ने पालन नहीं किया। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सचिव मनीषा पंवार को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।
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