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बस चालक के खिलाफ मुकदमा
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, रामनगर।
Updated Thu, 16 Jun 2016 01:09 AM IST
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रामनगर। ग्राम छोई में हुई बस दुर्घटना के मामले में पुलिस ने अज्ञात बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही पुलिस ने बस चालक की धरपकड़ शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि शीघ्र चालक को गिरफ्तार कर लिया जायेगा।
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मंगलवार की सुबह प्राईवेट बस संख्या पीबी 02 वाय 9969 हल्द्वानी से यात्रियों को लेकर रामनगर की ओर आ रही थी कि कंचनपुर छोई के समीप सामने से बाइक संख्या यूके04 जी 3376 का चालक बस की ओर आ गया।
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जिसे बचाने के प्रयास में बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गयी। दुर्घटना में नीरज बिष्ट (26) पुत्र पूरन सिंह बिष्ट निवासी आईआरबी बैलपड़ाव की मौके पर ही मौत हो गयी। जबकि संतराम निवासी टेलीफोन एक्सचेंज के पास रामनगर, राजेंद्र सिंह निवासी कालाढूगी, मनोज सिंह, बसंती देवी निवासी रामपुर रोड हल्द्वानी, चरनजीत सिंह, पूनम सती निवासी गैबुआ गंभीर रूप से घायल हो गये।
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उधर बाइक पर सवार मुनव्वर (28) पुत्र कफिल निवासी गुलरघट्टी की भी मौके पर ही मौत हो गयी। जबकि मुनव्वर के भाई नजरूल, मंगला घायल हो गये। सभी घायलों का संयुक्त चिकित्सालय में उपचार किया गया। लेकिन बाइक सवार नजरूल, मंगला की हालत चिंताजनक होने पर चिकित्सकों ने रेफर कर दिया।
इस मामले में एसआई इंद्रजीत की ओर से कोतवाली में तहरीर सौंपी गयी है। जिसमें बताया गया कि अज्ञात बस चालक ने तेज, लापरवाही से बस चलाकर बाइक सवार युवकों को रौंदा। इसी कारण बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 304 ए, 337, 338 के तहत दर्ज किया है। साथ ही प्रकरण की जांच उपनिरीक्षक संजय बृजलाल को सौंपी है।