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याचिकाकर्ता को दो माह के भीतर नियमित करने के निर्देश
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने मृतक आश्रित के रूप में दैनिक वेतन पर नियुक्ति पाए लोनिवि में मृतक आश्रित वर्कचार्ज कर्मचारी याचिकाकर्ता को दो माह में नियमित करने के आदेश पारित किए हैं।
न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी में लोनिवि निर्माण खंड में कार्यरत हिमांशु पांडे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि दस दिसंबर 2009 को मृतक आश्रित के रूप में दैनिक वेतन पर नियुक्ति हुई थी। कहा कि याचिकाकर्ता के पिता चंद्र पांडे की आठ अप्रैल 2009 को सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद उन्हें (हिमांशु) मृतक आश्रित कोटे में दैनिक वेतन पर नियुक्ति मिली थी।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि अभी तक उसे नियमित नियुक्ति नहीं दी गई है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को दो माह के भीतर नियमित करने के निर्देश विभाग को दिए हैं।
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न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी में लोनिवि निर्माण खंड में कार्यरत हिमांशु पांडे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि दस दिसंबर 2009 को मृतक आश्रित के रूप में दैनिक वेतन पर नियुक्ति हुई थी। कहा कि याचिकाकर्ता के पिता चंद्र पांडे की आठ अप्रैल 2009 को सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद उन्हें (हिमांशु) मृतक आश्रित कोटे में दैनिक वेतन पर नियुक्ति मिली थी।
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याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि अभी तक उसे नियमित नियुक्ति नहीं दी गई है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को दो माह के भीतर नियमित करने के निर्देश विभाग को दिए हैं।
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