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हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के निर्देश

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 26 Sep 2019 01:27 AM IST
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Instructions to Haridwar District Panchayat President to reply to show cause notice
Hatira law-gable
नैनीताल। हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी को पंचायती राज सचिव की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस का दो सप्ताह के भीतर जवाब देने के निर्देश देते हुए एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा है।
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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी ने खंडपीठ के समक्ष स्पेशल अपील दायर कर एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी थी। इसमें एकलपीठ ने जिपं अध्यक्ष को एक सप्ताह के भीतर बारण बताओ नोटिस का जवाब देने के निर्देश दिए थे।
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दुकान आवंटन में गड़बड़ी के मामले में तत्कालीन जिलाधिकारी की ओर से जांच की गई। इसके बाद इसमें अनियमितता पाई गई थी। डीएम ने जांच रिपोर्ट शासन को भेजी जिसके बाद शासन ने जिला पंचायत अध्यक्ष सविता को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। शासन के इस आदेश को जिला पंचायत अध्यक्ष सविता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने जांच रिपोर्ट के साथ ही कारण बताओ नोटिस को निरस्त करने की मांग की थी।
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