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Nainital News: अवैध कब्जा कर निर्माण के मामले में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश
Sat, 11 Nov 2023 02:16 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Sat, 11 Nov 2023 02:16 AM IST
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने हरिद्वार के हबीबपुर कुड़ी परगना ज्वालापुर में सार्वजनिक व बंजर भूमि पर कुछ लोगों की ओर से अवैध कब्जा कर वहां निर्माण करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 नवंबर की तिथि नियत की है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हबीबपुर कुड़ी परगना ज्वालापुर निवासी तहसीन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ग्राम के सुरेंद्र, बिजेंद्र, अजय व अनिल ने ग्राम सभा की सार्वजनिक और बंजर भूमि पर अवैध रूप से कब्जाकर पक्का निर्माण कार्य किया है। याचिकाकर्ता ने इसकी शिकायत प्रशासन से भी की थी। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि सार्वजनिक और बंजर भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराया जाए।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हबीबपुर कुड़ी परगना ज्वालापुर निवासी तहसीन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ग्राम के सुरेंद्र, बिजेंद्र, अजय व अनिल ने ग्राम सभा की सार्वजनिक और बंजर भूमि पर अवैध रूप से कब्जाकर पक्का निर्माण कार्य किया है। याचिकाकर्ता ने इसकी शिकायत प्रशासन से भी की थी। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि सार्वजनिक और बंजर भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराया जाए।
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