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हाईकोर्ट का केंद्र व राज्य सरकार समेत सभी पक्षकारों को नोटिस, जल जीवन मिशन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में लगे एनजीओ को हटाने का मामला
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प्रतीकात्मक फोटो।
नैनीताल। हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में लगे एनजीओ को हटाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्र सरकार व राज्य सरकार समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर 15 जनवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 जनवरी की तिथि नियत की है।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। लोक चेतना विकास समिति व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि कार्यक्रम के मुताबिक प्रदेश में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन एनजीओ के माध्यम से किया जाना है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए 61 एनजीओ का चयन कर लिया और इनमें से कुछ को कार्य सौंप दिया गया।
याचिका में कहा कि इसी बीच सरकार ने 6 नवंबर 2020 को एनजीओ को इस कार्यक्रम से बाहर करने का निर्णय ले लिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि एनजीओ को इस कार्यक्रम से बाहर करने का निर्णय गलत है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सरकार सहित अन्य को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। संवाद
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न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। लोक चेतना विकास समिति व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि कार्यक्रम के मुताबिक प्रदेश में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन एनजीओ के माध्यम से किया जाना है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए 61 एनजीओ का चयन कर लिया और इनमें से कुछ को कार्य सौंप दिया गया।
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याचिका में कहा कि इसी बीच सरकार ने 6 नवंबर 2020 को एनजीओ को इस कार्यक्रम से बाहर करने का निर्णय ले लिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि एनजीओ को इस कार्यक्रम से बाहर करने का निर्णय गलत है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सरकार सहित अन्य को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। संवाद
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