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डीएम देहरादून को हाईकोर्ट का कारण बताओ नोटिस जारी

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Sep 2019 02:03 AM IST
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High court issued show cause notice to DM Dehradun
Hatira law-gable
नैनीताल। हाईकोर्ट ने रायवाला स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल की जांच में देरी के मामले में डीएम देहरादून को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डीएम देहरादून बृहस्पतिवार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए। डीएम ने मामले में जांच के लिए समय की मांग करते हुए कहा कि कुछ समय पहले ही उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। कोर्ट इस पर सहमत नहीं हुई और जांच रिपोर्ट तय समय पर पेश नहीं होने को अवमानना करार दिया।
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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सनुवाई हुई। मामले के अनुसार देहरादून की पर्वत पुत्र पुनरुत्थान समिति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि गुरुग्राम हरियाणा निवासी रचना पंडित ने देहरादून के रायवाला में 25 बीघा जमीन पर दिल्ली पब्लिक स्कूल नाम से अवैध निर्माण किया है। कई हरे पेड़ भी निर्माण के लिए काटे गए।
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सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी से पता चला है कि दून घाटी विशेष क्षेत्र प्राधिकरण से स्कूल के लिए बन रहे भवन का कोई नक्शा पास नहीं है। याचिका में कहा कि स्कूल में छात्रों से अधिक शुल्क भी वसूला जा रहा है। याचिका में यह भी कहा कि प्राधिकरण ने स्कूल बंद करने का नोटिस जारी किया था, लेकिन इस नोटिस का कोई असर नहीं हुआ है। पूर्व में सुनवाई के बाद कोर्ट ने डीएम को इस प्रकरण में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे। समय पर जवाब नहीं देने पर कोर्ट ने बृहस्पतिवार 12 सितंबर को डीएम को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए थे।
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