फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Government to give reservation to the Scheduled Castes if they are promoted

पदोन्नति करे तो अनुसूचित जाति को आरक्षण का लाभ दे सरकार

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 17 Jul 2019 01:33 AM IST
विज्ञापन
Government to give reservation to the Scheduled Castes if they are promoted
cort1.jpg - फोटो : cort1.jpg
नैनीताल। लोनिवि के जूनियर इंजीनियरों की याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर सरकार डीपीसी करती है तो अनुसूचित जाति के लोगों को अनुमन्य आरक्षण का लाभ दिया जाए।
विज्ञापन

लोनिवि के इंचार्ज असिस्टेंट इंजीनियर सिविल विनोद कुमार व अन्य ने उच्च न्यायालय नैनीताल में याचिका दायर कर कहा कि राज्य सरकार लोनिवि में असिस्टेंट इंजीनयिरों के पदों पर प्रमोशन की कार्रवाई कर रही है। उक्त कार्रवाई में अनुसूचित जाति को 19 प्रतिशत आरक्षण जो राज्य सरकार की ओर से दिया जाना है, उसका लाभ नहीं दे रही है।
विज्ञापन

याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष 15 जुलाई 2019 को हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के मुख्य स्थाई अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय को बताया गया कि राज्य सरकार असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के पदों पर अभी प्रमोशन की कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन जब भी पदोन्नति की कार्रवाई की जाएगी तो अनुसूचित जाति को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा नियमानुसार दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय द्वारा याचिका को पूर्ण रूप से निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया गया कि जब भी राज्य सरकार जूनियर इंजीनियर सिविल से सहायक इंजीनियर सिविल के पद पर पदोन्नति की कार्रवाई करेगी तो जो आरक्षण का कोटा अनुसूचित जाति के लिए अनुमन्य है उसके अनुसार अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को उसका लाभ देगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed