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Uttarakhand: ड्राफ्टमैन भर्ती की संपूर्ण चयन सूची रिवाइज होगी, हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग को दिए निर्देश

Thu, 04 Dec 2025 11:46 PM IST
अलका त्यागी संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Thu, 04 Dec 2025 11:46 PM IST
सार

कोर्ट के इस आदेश के बाद शहरी विकास विभाग की भर्ती में आईटीआई प्रमाणपत्र धारकों को भी डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैन योग्यता वाले पदों के लिए मौका मिलेगा।

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Entire selection list for draftsman recruitment will be revised Uttarakhand High Court Order to UKPSC
- फोटो : अमर उजाला (फाइल फोटो)

विस्तार

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में ड्राफ्टमैन के पदों पर होने वाली नियुक्ति के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय दिया है। लोक सेवा आयोग को चयन सूची को रिवाइज करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट के इस आदेश के बाद शहरी विकास विभाग की भर्ती में आईटीआई प्रमाणपत्र धारकों को भी डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैन योग्यता वाले पदों के लिए मौका मिलेगा।

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न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। चमोली निवासी प्रकाश सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ड्राफ्टमैन के पदों पर भर्ती के लिए 8 जनवरी 2025 को जारी चयन परिणाम की सूची को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि मेरिट सूची अलग अलग कट ऑफ के साथ प्रकाशित की गई थी जो प्रचलित नियमावली के विपरीत है। कहा गया कि याचिकाकर्ता सहित किसी भी आईटीआई धारक अभ्यर्थी का इन पदों पर चयन नहीं किया गया। जब यह तथ्य अन्य चयनित अभ्यर्थियों के संज्ञान में आया तो ललित मोहन पांडे व 32 अन्य अभ्यर्थियों ने पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया।
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याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि इन पदों को भरने के लिए पहली विज्ञप्ति यूकेएसएसएससी ने 2021 में निकाली। लेकिन भर्ती घोटाले के आरोप के बाद भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को अधिकृत किया गया। लोक सेवा आयोग ने 29 मई 2023 को 64 पदों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर आवेदन मांगे। इसके बाद लिखित परीक्षा 5 नवंबर 2023 को हुई और 21 दिसंबर 2023 को परिणाम जारी हुआ। याचिकाकर्ता की ओर से 8 जनवरी 2025 की चयन सूची को चुनौती दी गई थी।

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