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फर्जी आईडी पर सिम बेचने के मामले में एक और मुकदमा

Fri, 22 May 2015 01:39 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हल्द्वानी
ब्यूरो/अमर उजाला, हल्द्वानी Updated Fri, 22 May 2015 01:39 AM IST
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फर्जी आईडी से सिम बेचने के मामले में बनभूलपुरा पुलिस ने भी दो दुकानदारों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से 65 सिम बरामद किए हैं। इसी प्रकार कोतवाली पुलिस ने महिला दुकानदार और उसके दो कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। एसएसआई ने बताया कि जांच में दोषी मिलने पर नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।

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एसएसपी के आदेश पर चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस टीम ने बुधवार देर शाम फर्जी आईडी पर सिम बेचने वाली कई दुकानों की छानबीन की। जांच के दौरान बनभूलपुरा थानाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बृजवाल ने उजालानगर में दुकानदार शाने आलम की दुकान में छापा मारकर 38 सिम के फर्जी कागजात और रेलवे बाजार में विजय कुमार केशरवानी की दुकान से 27 सिम के कागजात जब्त किए गए। थानाध्यक्ष का कहना है कि दोनों दुकानदारों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है।
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उधर, चौकी प्रभारी नीरज सिंह भाकुनी और एसएसआई इंदर सिंह राणा ने बुधवार रात अब्दुल्ला बिल्डिंग में रहने वाली रितु कोहली की दुकान से 330 सिम और कागजात बरामद किए। इस मामले में एसएसआई की तहरीर पर पुुलिस ने बुधवार रात सिम और कागजात जब्त कर दुकान मालकिन रितु कोहली, कर्मचारी दुर्गा कालोनी निवासी प्रमोद सिंह अधिकारी, जीजीआईसी बनभूलपुरा के कर्मचारी शहरीन खान के खिलाफ धारा 420 के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया। एसएसआई ने बताया कि उपनिरीक्षक सुभाष टम्टा को विवेचना सौंपी गई है।

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