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व्यवसायी की मौत मामले में पत्नी और दोस्त पर मुकदमा दर्ज
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कालाढूंगी/हल्द्वानी। 30 नवंबर की रात बैलपड़ाव के एक रिजॉर्ट में गोली लगने से घायल मेरठ के व्यवसायी की मौत के बाद परिवार वालों ने पत्नी और दोस्त के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि दोनों ने साजिश के तहत हत्या की है। व्यवसायी की नोएडा स्थित अस्पताल में आठ दिसंबर को इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
शास्त्रीनगर मेरठ निवासी कपड़ा व्यवसायी आशीष बंसल (36) और ट्रैवल्स एजेंसी के संचालक सी पुरानी प्रेमपुरी रेलवे रोड मेरठ निवासी शगुन जैन (37) अपने परिवार के साथ फॉर्चूनर और इनोवा गाड़ी से बैलपड़ाव स्थित रिजॉर्ट में आए थे। 30 नवंबर की रात रिजॉर्ट में फायरिंग के दौरान शगुन जैन को गोली लग गई। रिजॉर्ट मालिक और व्यवसायी ने पुलिस को सूचना नहीं दी थी। अस्पताल से जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके का मुआयना कर तीन खोखा कारतूस बरामद किया था। घायल शगुन को नोएडा स्थित फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में उपचार के दौरान शगुन की मौत हो गई। इस मामले में व्यवसायी शगुन के पिता सुकुमाल चंद जैन ने कालाढूंगी थाना प्रभारी को तहरीर दी। आरोप लगाया कि शगुन को उसकी पत्नी बरखा और दोस्त आशीष घुमाने के बहाने बैलपड़ाव स्थित रिजॉर्ट में घुमाने के बहाने लेकर आए थे। आरोप लगाया कि पुत्रवधू के इशारे पर आशीष बंसल ने शकुन पर गोलियां चलाई थी। इस मामले में पुलिस ने धारा 304 के तहत आशीष बंसल और शगुन की पत्नी बरखा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
शगुन के पिता ने पुलिस को बताया कि बरखा तलाकशुदा थी। उसकी पहली शादी शास्त्रीनगर मेरठ निवासी अनुज के साथ हुई थी। उससे दो बच्चे भी हैं। बरखा दोनों बच्चों को अपने पहले पति से लेना चाहती थी। आरोप है कि इसके लिए अनुज दबाव बनाता था कि पहले अपने पति शगुन को अपनी जिंदगी से हटाओ। सुकुमाल के अनुसार तलाकशुदा बरखा से शगुन की शादी 2014 में हुई थी। दोनों के बीच मनमुटाव होने पर शगुन पत्नी के साथ किराए के मकान में रहने लगा था। शगुन ने अपनी पत्नी के खिलाफ पिता से शिकायत की थी। उसने पत्नी और दोस्त से खुद की जान को खतरा बताया था। इस मुकदमे की जांच एसएसआई यूनुस खान कर रहे हैं।
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व्यवसायी की मौत मामले में पत्नी और दोस्त पर मुकदमा
पिता ने लगाया रिजॉर्ट में गोली मारकर हत्या करने का आरोप
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शास्त्रीनगर मेरठ निवासी कपड़ा व्यवसायी आशीष बंसल (36) और ट्रैवल्स एजेंसी के संचालक सी पुरानी प्रेमपुरी रेलवे रोड मेरठ निवासी शगुन जैन (37) अपने परिवार के साथ फॉर्चूनर और इनोवा गाड़ी से बैलपड़ाव स्थित रिजॉर्ट में आए थे। 30 नवंबर की रात रिजॉर्ट में फायरिंग के दौरान शगुन जैन को गोली लग गई। रिजॉर्ट मालिक और व्यवसायी ने पुलिस को सूचना नहीं दी थी। अस्पताल से जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके का मुआयना कर तीन खोखा कारतूस बरामद किया था। घायल शगुन को नोएडा स्थित फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में उपचार के दौरान शगुन की मौत हो गई। इस मामले में व्यवसायी शगुन के पिता सुकुमाल चंद जैन ने कालाढूंगी थाना प्रभारी को तहरीर दी। आरोप लगाया कि शगुन को उसकी पत्नी बरखा और दोस्त आशीष घुमाने के बहाने बैलपड़ाव स्थित रिजॉर्ट में घुमाने के बहाने लेकर आए थे। आरोप लगाया कि पुत्रवधू के इशारे पर आशीष बंसल ने शकुन पर गोलियां चलाई थी। इस मामले में पुलिस ने धारा 304 के तहत आशीष बंसल और शगुन की पत्नी बरखा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
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शगुन के पिता ने पुलिस को बताया कि बरखा तलाकशुदा थी। उसकी पहली शादी शास्त्रीनगर मेरठ निवासी अनुज के साथ हुई थी। उससे दो बच्चे भी हैं। बरखा दोनों बच्चों को अपने पहले पति से लेना चाहती थी। आरोप है कि इसके लिए अनुज दबाव बनाता था कि पहले अपने पति शगुन को अपनी जिंदगी से हटाओ। सुकुमाल के अनुसार तलाकशुदा बरखा से शगुन की शादी 2014 में हुई थी। दोनों के बीच मनमुटाव होने पर शगुन पत्नी के साथ किराए के मकान में रहने लगा था। शगुन ने अपनी पत्नी के खिलाफ पिता से शिकायत की थी। उसने पत्नी और दोस्त से खुद की जान को खतरा बताया था। इस मुकदमे की जांच एसएसआई यूनुस खान कर रहे हैं।
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व्यवसायी की मौत मामले में पत्नी और दोस्त पर मुकदमा
पिता ने लगाया रिजॉर्ट में गोली मारकर हत्या करने का आरोप