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पत्नी की हत्या के आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज की

Thu, 30 Nov 2017 02:05 AM IST
Updated Thu, 30 Nov 2017 02:05 AM IST
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पत्नी की हत्या के आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज की
नैनीताल। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत ने बुधवार को पत्नी की हत्या के आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक इसी साल 14 जुलाई को शेखर चंद्र ने पट्टी पटवारी मल्ली सेठी में प्राथमिकी दर्ज कराई कि उसकी बहन हीरा देवी की शादी 20 वर्ष पहले ग्राम खरक निवासी लच्छी राम के साथ हुई थी। उनके पांच बच्चे हैं। आरोप था कि लच्छी राम ने सात जुलाई को अपनी पत्नी की जंगल में हत्या कर दी थी। आरोपी की निशानदेही पर 20 जुलाई को जंगल से महिला का शव भी बरामद कर लिया गया था। राजस्व पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था और तभी से आरोपी जेल में बंद है। बुधवार को आरोपी की जमानत अर्जी प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत में पेश की गई। जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा ने जमानत का कड़ा विरोध किया। न्यायालय ने आरोपी के पिता, पुत्र, चाचा समेत अन्य ग्रामीणों के बयानों, साक्ष्यों के आधार पर हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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