{"_id":"5ac3d0dd4f1c1bd8618b540b","slug":"15227824341225-144-sitarganj-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"परीक्षा होने तक 25 दिन के लिए धारा 144 लागू","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
परीक्षा होने तक 25 दिन के लिए धारा 144 लागू
Updated Wed, 04 Apr 2018 12:37 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सितारगंज। राजकीय महाविद्यालय में आगामी पांच अप्रैल से 30 अप्रैल तक बीए तृतीय वर्ष की परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए एसडीएम विनोद कुमार ने कालेज परिसर और उसके आसपास 25 दिन के लिए धारा 144 लागू की है।
एसडीएम कुमार ने बताया कि परीक्षा केंद्र के आसपास सौ गज के क्षेत्रांतर्गत व सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक लोग एक स्थान एकत्रित नहीं होंगे और न ही ऐसा कृत्य करेंगे जिससे शांति व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़े।
कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, लाठी, डंडा, तलवार आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही ईंट, पत्थर इकट्ठे करेगा। इस दौरान धरना प्रदर्शन नहीं होंगे और ध्वनि विस्तारक यंत्र पर भी प्रतिबंध रहेगा। कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
एसडीएम कुमार ने बताया कि परीक्षा केंद्र के आसपास सौ गज के क्षेत्रांतर्गत व सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक लोग एक स्थान एकत्रित नहीं होंगे और न ही ऐसा कृत्य करेंगे जिससे शांति व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़े।
विज्ञापन
कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, लाठी, डंडा, तलवार आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही ईंट, पत्थर इकट्ठे करेगा। इस दौरान धरना प्रदर्शन नहीं होंगे और ध्वनि विस्तारक यंत्र पर भी प्रतिबंध रहेगा। कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन