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पेशकार विकास की जमानत अर्जी खारिज
Updated Tue, 19 Dec 2017 02:14 AM IST
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नैनीताल। एनएच 74 भूमि मुआवजा घोटाले के मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद काशीपुर एसडीएम के पूर्व पेशकार विकास चौहान की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल/ विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कुमकुम रानी की अदालत ने सोमवार को खारिज कर दी।
बता दें विकास चौहान तत्कालीन एसडीएम एसएस जंगपांगी का पेशकार था। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने अदालत को बताया कि एनएच घोटाले मामले में एसआइटी द्वारा 18 दिसंबर को विकास चौहान को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि विकास ने एनएच चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन की बैकडेट में एंट्री की थी। भूमि की धारा 143 वाली फाइलें गायब थीं। घर में तलाशी के दौरान एसआइटी द्वारा 15 भूखंडों की रजिस्ट्री पत्नी सुनीता व माता मुन्नी देवी के नाम 12 लाख की एफडी तथा पत्नी के लिए बनाए जेवरात का पता लगा। विकास के खिलाफ जसपुर में पूर्व में भी मुकदमा दर्ज था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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बता दें विकास चौहान तत्कालीन एसडीएम एसएस जंगपांगी का पेशकार था। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने अदालत को बताया कि एनएच घोटाले मामले में एसआइटी द्वारा 18 दिसंबर को विकास चौहान को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि विकास ने एनएच चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन की बैकडेट में एंट्री की थी। भूमि की धारा 143 वाली फाइलें गायब थीं। घर में तलाशी के दौरान एसआइटी द्वारा 15 भूखंडों की रजिस्ट्री पत्नी सुनीता व माता मुन्नी देवी के नाम 12 लाख की एफडी तथा पत्नी के लिए बनाए जेवरात का पता लगा। विकास के खिलाफ जसपुर में पूर्व में भी मुकदमा दर्ज था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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