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अब जानमाल की क्षति हुई तो विभाग और ठेकेदार होंगे जिम्मेदार
Updated Fri, 06 Jul 2018 01:48 AM IST
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हल्द्वानी। नगर मजिस्ट्रेट ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह कालाढूंगी रोड स्थित नाले के निर्माण में तेजी लाएं और पूर्व में जारी निर्देशों के तहत प्रति दिन 16 घंटे कार्य कराते हुए इस कार्य को जल्द पूरा करें। उन्होंने कहा कि यदि नाला निर्माण के दौरान अब किसी भी तरह की जानमाल की क्षति होती है तो इसके लिए सिंचाई विभाग और ठेकेदार दोनों जिम्मेदार होंगे।
नगर मजिस्ट्रेट पंकज कुमार उपाध्याय ने बताया कि कालाढूंगी रोड में जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए क्रास ड्रेन का निर्माण कार्य चल रहा है। सड़क में वाहनों की आवाजाही अधिक होने के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है। यातायात नियंत्रण के लिए पर्याप्त संख्या में मौके पर पुलिस और यातायात कर्मियों की तैनाती के निर्देश पुलिस क्षेत्राधिकारी को दिए गए हैं। ताकि निर्माण कार्य के साथ साथ यातायात व्यवस्था भी सुचारु रहे। उपाध्याय ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि नाला निर्माण में कार्यरत कोई भी कर्मचारी यदि किसी तरह की लापरवाही करता है तो उसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। नगर मजिस्ट्रेट ने निर्माण स्थल पर आम जन की सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम करने, निर्माण स्थल के समीप विद्युत पोलों की सुरक्षा का ध्यान रखने के भी निर्देश दिए हैं।
नगर मजिस्ट्रेट ने ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता (ग्रामीण) को निर्देश दिए हैं कि वह नाला निर्माण स्थल के पास स्थित विद्युत पोलों के संबंध में सिंचाई विभाग से समन्वय कर खतरे वाले विद्युत पोलों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराएं।
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नगर मजिस्ट्रेट ने विभागों को जारी किए निर्देश
कालाढूंगी रोड स्थित नाला निर्माण का मामला
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नगर मजिस्ट्रेट पंकज कुमार उपाध्याय ने बताया कि कालाढूंगी रोड में जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए क्रास ड्रेन का निर्माण कार्य चल रहा है। सड़क में वाहनों की आवाजाही अधिक होने के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है। यातायात नियंत्रण के लिए पर्याप्त संख्या में मौके पर पुलिस और यातायात कर्मियों की तैनाती के निर्देश पुलिस क्षेत्राधिकारी को दिए गए हैं। ताकि निर्माण कार्य के साथ साथ यातायात व्यवस्था भी सुचारु रहे। उपाध्याय ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि नाला निर्माण में कार्यरत कोई भी कर्मचारी यदि किसी तरह की लापरवाही करता है तो उसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। नगर मजिस्ट्रेट ने निर्माण स्थल पर आम जन की सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम करने, निर्माण स्थल के समीप विद्युत पोलों की सुरक्षा का ध्यान रखने के भी निर्देश दिए हैं।
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नगर मजिस्ट्रेट ने ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता (ग्रामीण) को निर्देश दिए हैं कि वह नाला निर्माण स्थल के पास स्थित विद्युत पोलों के संबंध में सिंचाई विभाग से समन्वय कर खतरे वाले विद्युत पोलों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराएं।
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नगर मजिस्ट्रेट ने विभागों को जारी किए निर्देश
कालाढूंगी रोड स्थित नाला निर्माण का मामला