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स्कूल प्रबंधन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा

Thu, 27 Sep 2018 02:17 AM IST
Updated Thu, 27 Sep 2018 02:17 AM IST
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स्कूल प्रबंधन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा
डेमो - फोटो : डेमो
हल्द्वानी। स्कूल वैन में मासूम से दरिंदगी के मामले में कोतवाली पुलिस ने स्कूल प्रबंधक के खिलाफ बुधवार को पॉक्सो सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के उस आदेश के क्रम में हुई है, जिसमें 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा गया था। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने सुरक्षा के मानकों का उल्लंघन किया और दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध को छिपाने का प्रयास किया। एसएसपी जन्मेजय खंडूड़ी ने मामले की जांच के लिए एसआईटी भी गठित कर दी है।
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हाईकोर्ट का आदेश मिलने के बाद एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके बाद हीरानगर चौकी प्रभारी निर्मल सिंह लटवाल ने कोतवाली में 75 किशोर न्याय अधिनियम, धारा 202, 21 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना नहीं दी थी। अपराध को छिपाने का प्रयास किया गया। स्कूल प्रबंधन को घटना की जानकारी मिलने पर तत्काल मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था। प्रबंधन ने स्कूल के वाहन में महिला कर्मचारी को भी नहीं रखा था। जांच में सुरक्षा के मानकों का उल्लंघन भी सामने आया है।
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हालांकि, पुलिस ने अभी प्रबंधन से जुड़े लोगों के नामों का खुलासा नहीं किया है। पुलिस का कहना है कि विवेचना के दौरान पुलिस नामों का खुलासा करेगी। काठगोदाम थाने में दर्ज मुकदमे के साथ कोतवाली के नए मुकदमे की विवेचना की जिम्मेदारी उपनिरीक्षक लता बिष्ट को दी गई है।
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एसआईटी सीओ के अधीन करेगी काम
हल्द्वानी। एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने बताया कि एसआईटी में सीओ दिनेश चंद्र ढौडियाल, थाना प्रभारी विक्रम सिंह राठौर और लता बिष्ट होगी। लता बिष्ट को दोनों थानों में दर्ज मुकदमे के विवेचना की जिम्मेदारी दी गई है। कोतवाली थाना प्रभारी विवेचना में सहयोग करेंगे।

हाईकोर्ट की याचिका का असर
हल्द्वानी। अकलेमा परवीन ने हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ के समक्ष दुष्कर्म पीड़ित बच्ची को लेकर एक याचिका दायर की थी। याचिका पर खंडपीठ ने एसएसपी नैनीताल को बच्ची के दुष्कर्म मामले में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ 48 घंटे में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके अलावा, खंडपीठ ने सुरक्षा के मानकों को पूरा करने के निर्देश दिए थे।

अभियुक्तों के खिलाफ बढ़ सकती हैं धाराएं
पुलिस ने पिता का लिया बयान, अब स्कूल प्रबंधन की बारी, वैन की नहीं हुई तकनीकी जांच
हल्द्वानी। दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों पर और धाराएं बढ़ सकती हैं क्योंकि मां और बेटी के बयान अभियुक्तों के खिलाफ पाए गए हैं। काठगोदाम पुलिस ने बुधवार को मासूम के पिता का भी बयान लिया।

पुलिस ने चार दिन पहले स्कूल वैन को जब्त कर लिया था। लेकिन, अभी तक वैन की तकनीकी जांच नहीं की गई है। विवेचक ने बुधवार को पीड़ित बच्ची के पिता के बयान लिए। एसएसपी को दिए गए प्रार्थनापत्र में पिता ने आरोप लगाया था कि उसे स्कूल प्रबंधन से जुड़ी दो महिलाओं सहित तीन लोगों ने धमकी दी थी। हालांकि, उन्होंने बयान में धमकी देने वाली महिलाओं के बारे में नहीं बताया है। विवेचक लता बिष्ट पीड़ित परिवार का बयान ले चुकीं हैं। अब स्कूल प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान लिए जाएंगे। थानाध्यक्ष का कहना है कि पीड़ित परिवार के बयान के आधार पर धाराएं बढ़ सकती हैं। इस मामले में पुलिस अदालत जाकर कुछ औपचारिकताएं पूरी करेगी।


मासूम से दुष्कर्म मामले को छिपाने और सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप
एसएसपी ने जांच के लिए एसआईटी भी गठित की
कैच लाइन... हल्द्वानी में स्कूल वैन में मासूम से दरिंदगी का मामला
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