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सीएम केजरीवाल सहित अन्य के खिलाफ दायर याचिका खारिज

Fri, 17 Apr 2015 02:10 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल Updated Fri, 17 Apr 2015 02:10 AM IST
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हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास, संजय सिंह और अन्य पर उत्तराखंड में 2013 में आई आपदा पीड़ितों की मदद के नाम पर चंदा वसूलने और उससे पीड़ितों की कोई मदद न पहुंचाने के मामले में दायर जनहित याचिका को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया है।

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मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। भनियावाला देहरादून निवासी संजय कुमार प्रजापति ने आप के नेताओं पर उत्तराखंड में 2013 में आई आपदा के नाम पर चंदा वसूली करने तथा चंदे में प्राप्त राशि से आपदा पीड़ितों की कोई मदद न करने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि 2013 में उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा के बाद आप के वरिष्ठ नेता संजय सिंह, कुमार विश्वास सहित अन्य ने उत्तराखंड में लोगों से आपदा पीड़ितों की मदद के नाम पर चंदा वसूला था।
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इसके लिए उन्होंने अपनी वेबसाइट पर चंदा देने वाले व्यक्तियों के नाम सहित जानकारी, चंदे के लिए अपील अपलोड की थी, जो कि दो माह तक वेबसाइट पर रही। इसके बाद इस पैसे का क्या किया इसकी कोई जानकारी कही नहीं है। इस प्रकरण पर सरकार की ओर से कहा गया था कि उनकी ओर से इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया है।

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