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Nainital News: टीपी नगर में बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे बॉयलर, 14 को नोटिस

Sat, 21 Oct 2023 02:26 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 21 Oct 2023 02:26 AM IST
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Boilers were running without registration in TP Nagar, notice issued to 14
हल्द्वानी। सहायक निदेशक कारखाना और बॉयलर अरविंद सिंह ने शुक्रवार को यातायात नगर में औचक निरीक्षण किया और प्रत्येक बॉयलर के रजिस्ट्रेशन और अन्य कागजातों की जांच की। 20 से अधिक बाॅयलर की जांच के दौरान 14 व्यापारियों के पास बॉयलर चलाने का लाइसेंस और अन्य कागज नहीं मिलने पर नोटिस देने के साथ संचालन बंद करने के निर्देश दिए।
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सहायक निदेशक कारखाना एंड बॉयलर ने प्रत्येक बॉयलर के कागजों की और रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच की तो किसी के पास न तो पर्याप्त कागज मिले न रजिस्ट्रेशन हुआ मिला। उन्होंने तत्काल बॉयलर संचालन कर रहे व्यापारियों को नोटिस जारी करने करने की बात कही। इस दौरान फोटोग्राफी के साथ प्रत्येक दुकान का नाम, दुकान नंबर का ब्यौरा जुटाया गया। बीते बुधवार को सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने भी यातायात नगर पहुंचकर व्यापारियों के बॉयलर चलाने के लाइसेंस चैक किए थे और 11 बॉयलर के पास लाइसेंस नहीं मिले थे। तब उन्होंने तत्काल सभी बॉयलर को बंद कराने के साथ सहायक निदेशक कारखाना को निरीक्षण करने के लिए पत्र भेजा था।
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25 लीटर से अधिक के लिए लाइसेंस अनिवार्य
हल्द्वानी। 25 लीटर पानी तक के बायॅलर बगैर लाइसेंस के चलाए जाते हैं। जबकि इससे अधिक क्षमता के बॉयलर को चलाने के लिए कारखाना और बॉयलर विभाग से लाइसेंस की जरूरत होती है। लाइसेंस भी तभी मिलता है जब चादर और पाइप की मोटाई मानक के अनुसार हो।
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