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बालकृष्ण के पासपोर्ट मामले में सुनवाई 23 को

Sat, 21 Feb 2015 02:26 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल Updated Sat, 21 Feb 2015 02:26 AM IST
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बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के पासपोर्ट प्रकरण में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीबीआई को आपत्ति दायर करने का समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 फरवरी की तिथि नियत की है।

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पूर्व में आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट लिए जाने के आरोप में सीबीआई ने पासपोर्ट अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस प्रकरण पर पूर्व में बालकृष्ण ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने आचार्य बालकृष्ण को राहत देते हुए आदेश पारित किया था कि बालकृष्ण को अन्वेषण के दौरान सीबीआई को सहयोग करना होगा और उनका पासपोर्ट हाईकोर्ट में ही जमा रहेगा। साथ ही यह भी कहा था कि यदि उन्हें कहीं बाहर जाना होगा तो उन्हें हाईकोर्ट से अनुमति लेनी होगी।
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मामले की न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। आचार्य बालकृष्ण ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें नेपाल किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जाना है इसलिए उनका पासपोर्ट रिलीज किया जाए। सीबीआई ने इस पर आपत्ति दायर करने के लिए समय मांगा था।

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