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रक्षित वन भूमि पर आवंटित खनन पट्टे के मामले में सरकार से मांगा जवाब

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2020 02:51 AM IST
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Answer sought from the government in the case of allocated mining lease on protected forest land
प्रतीकात्मक फोटो।
नैनीताल। हाईकोर्ट ने चमोली के गैड़ा गांव में रक्षित वन भूमि पर आवंटित खनन पट्टे के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्र और राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही न्यायालय ने खनन पट्टा मालिक को नोटिस जारी किया है।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ एवं न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार चमोली निवासी प्रकाश सिंह बिष्ट ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने 2011 में रक्षित वनों को वन की परिभाषा से बाहर कर दिया था और इन पर पट्टे आवंटित कर दिए थे। याचिका में कहा गया कि एक खनन पट्टा चमोली जनपद के गैड़ा गांव में लीज पर आवंटित किया गया है। इसकी केंद्र सरकार की अनुमति नहीं ली गई है।
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