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पत्नी, बेटे को जहर देकर मारने के आरोपी पर हत्या का दोष साबित, 24 जुलाई को होगी सजा पर सुनवाई
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नैनीताल। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत ने पत्नी और पुत्र की हत्या के आरोपी को दोनों की हत्या का दोषी सिद्ध होने पर सजा सुनाने के लिए शनिवार का दिन तय किया है।
मंगलवार को अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि 11 जून 2021 को डालकन्या ओखलकांडा निवासी हरीश चंद्र पुत्र हरिदत्त ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि चार साल पहले उन्होंने अपनी बेटी भावना का विवाह केशव दत्त मेलकानी निवासी ग्राम पतलिया नैनीताल के साथ किया था। आरोप था कि शादी के बाद से ही केशव दत्त भावना को दहेज के लिए प्रताड़ित करता रहता था। भावना के मायके वालों के विरोध पर केशव दत्त ने ग्राम प्रधान व अन्य लोगों के सामने लिखित में राजीनामा भी किया और भविष्य में मारपीट और दहेज नहीं मांगने की बात कही। आरोप है कि 19 दिसंबर 2015 को दहेज की मांग पूरी न होने पर केशव दत्त ने अपनी पत्नी और दुधमुंहे बेटे को खाने में जहर देकर उनकी हत्या कर दी। इस मामले में केशव दत्त के अलावा सास लीलावती, ननद पुष्पा देवी पत्नी राजू सनवाल को भी नामजद किया गया था।
मंगलवार को अदालत में मृतका भावना के पति केशव दत्त मेलकानी के खिलाफ धारा 304बी, 498ए, 506 भारतीय दंड संहिता व 3/4 डीपी एक्ट और पुत्र खिलेश कुमार उम्र डेढ़ वर्ष की हत्या के मामले में धारा 302 के तहत सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने अभियोजन तथ्यों को साबित करने के लिए नौ गवाह पेश किए। अभियोजन पक्ष के तर्कों और साक्ष्यों को देखने के बाद न्यायाधीश ने जमानत पर छूटे आरोपी केशव दत्त मेलकानी को पत्नी और बेटे की हत्या का दोषी पाया और न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में 24 जुलाई को आरोपी को सजा सुनाई जाएगी।
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मंगलवार को अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि 11 जून 2021 को डालकन्या ओखलकांडा निवासी हरीश चंद्र पुत्र हरिदत्त ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि चार साल पहले उन्होंने अपनी बेटी भावना का विवाह केशव दत्त मेलकानी निवासी ग्राम पतलिया नैनीताल के साथ किया था। आरोप था कि शादी के बाद से ही केशव दत्त भावना को दहेज के लिए प्रताड़ित करता रहता था। भावना के मायके वालों के विरोध पर केशव दत्त ने ग्राम प्रधान व अन्य लोगों के सामने लिखित में राजीनामा भी किया और भविष्य में मारपीट और दहेज नहीं मांगने की बात कही। आरोप है कि 19 दिसंबर 2015 को दहेज की मांग पूरी न होने पर केशव दत्त ने अपनी पत्नी और दुधमुंहे बेटे को खाने में जहर देकर उनकी हत्या कर दी। इस मामले में केशव दत्त के अलावा सास लीलावती, ननद पुष्पा देवी पत्नी राजू सनवाल को भी नामजद किया गया था।
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मंगलवार को अदालत में मृतका भावना के पति केशव दत्त मेलकानी के खिलाफ धारा 304बी, 498ए, 506 भारतीय दंड संहिता व 3/4 डीपी एक्ट और पुत्र खिलेश कुमार उम्र डेढ़ वर्ष की हत्या के मामले में धारा 302 के तहत सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने अभियोजन तथ्यों को साबित करने के लिए नौ गवाह पेश किए। अभियोजन पक्ष के तर्कों और साक्ष्यों को देखने के बाद न्यायाधीश ने जमानत पर छूटे आरोपी केशव दत्त मेलकानी को पत्नी और बेटे की हत्या का दोषी पाया और न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में 24 जुलाई को आरोपी को सजा सुनाई जाएगी।
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